
संवाददाता
नई दिल्ली। दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या के दोषी ताहिर हुसैन को दिल्ली की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. IB अधिकारी की हत्या के मामले में कड़कड़डुमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 13 जुलाई, 2026 को ताहिर हुसैन, नजीम , कासिम, अनस और जावेद को दोषी करार दिया था. एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने ये आदेश दिया. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस दलील को खारिज कर दिया कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए. कोर्ट ने कहा कि दोषियों में सुधार की गुंजाइश है.
पुलिस ने इसे ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ मामला बताया था. शुक्रवार (31 जुलाई) को सजा का ऐलान करने से पहले जज ने कहा यह बहुत गंभीर घटना थी. अंकित शर्मा की बुरी तरह से हत्या की गई. उनकी बॉडी जानवर की तरह छोड़ दी गयी थी. कोर्ट ने कहा यह घटना समाज को झकझोर देने वाली थी. जिस तरह से यह पूरी घटना हुई उसने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया. अदालत ने कहा कि अपराध को अंजाम देने का तरीका अत्यंत क्रूर था.

इन आरोपियों को किया गया था बरी
इससे पहले, कोर्ट ने 13 जुलाई को पाचों को दोषी करार देते हुए इस मामले के छह आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने इस मामले में ताहिर हुसैन के अलावा जिन आरोपियों को दोषी करार दिया था उनमें नाजिम, कासिम, अनस और जावेद शामिल हैं. कोर्ट ने जिन आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया उनमें हसीन ऊर्फ मुल्लाजी ऊर्फ सलमान, समीर खान, फिरोज, गुल्फाम, शोएब आलम ऊर्फ बॉबी और मुंतजिम ऊर्फ मुसा शामिल हैं.
यह है मामला
बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 जून, 2020 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल किया था. क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में कहा गया कि 24 और 25 फरवरी 2020 को ताहिर हुसैन ने अपने घर और चांद बाग पुलिया के पास मस्जिद से भीड़ का नेतृत्व किया और उसे सांप्रदायिक रूप दिया. चार्जशीट में कहा गया था कि अंकित शर्मा हत्या के लिए साजिश रची गई थी. अंकित शर्मा को ताहिर हुसैन के नेतृत्व में भीड़ ने खास रूप से टारगेट किया. खजूरी खास इलाके में ताहिर हुसैन के घर के बाहर वारदात हुई. शर्मा की हत्या के बाद भीड़ ने एक नाले में लाश फेंक दी. पुलिस के मुताबिक कुछ लोग लाश नाले में फेंक रहे थे. अंकित शर्मा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने पाया था कि तेज धार वाले हथियार से 51 वार के निशान हैं. ताहिर हुसैन ने ही चांद बाग इलाके में भीड़ को उकसाया. चार्जशीट में ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया गया था.
कौन है ताहिर हुसैन
ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद रह चुके हैं, जिन्हें दिल्ली दंगों और इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी करार दिया था. दंगे के मामले में नाम सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया था. वह एआईएमआईएम (AIMIM) से पार्टी के टिकट पर भी चुनाव लड़ चुके हैं.



