
संवाददाता
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग, बिहार सरकार और बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश से जवाब मांगा है। यह जवाब एक ऐसी याचिका पर मांगा गया है जिसमें बिहार विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य न होने के बावजूद राज्य कैबिनेट में उनके बने रहने को चुनौती दी गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका में प्रकाश के मंत्री के तौर पर दोबारा नियुक्ति और पद पर बने रहने की कानूनी वैधता पर सवाल उठाया गया है, जबकि वे न तो बिहार विधानसभा और न ही विधान परिषद के लिए चुने गए हैं और न ही नामांकित हुए हैं।
राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश, बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली NDA सरकार का हिस्सा हैं। हाल ही में बिहार विधान परिषद में उन्हें जगह न मिलने के बाद कैबिनेट में उनकी स्थिति पर सवाल उठने लगे हैं। यह घटनाक्रम उन खबरों के बाद सामने आया है जिनमें कहा गया था कि BJP ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा का अपनी पार्टी में विलय करने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, राज्यसभा सदस्य कुशवाहा ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और NDA सहयोगी बने रहते हुए अपनी पार्टी की अलग पहचान बनाए रखने का फैसला किया।
प्रकाश को विधान परिषद में जगह न मिलने के बाद राजनीतिक हलकों में यह अटकलें लगाई जाने लगीं कि वे अपना मंत्री पद खो सकते हैं, क्योंकि वे राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। सूत्रों के अनुसार, जब नवंबर 2025 में प्रकाश को पहली बार बिहार कैबिनेट में शामिल किया गया था, तब भी विलय के ऐसे ही प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। उस समय कुशवाहा ने इस सुझाव को खारिज कर दिया था, फिर भी बीजेपी ने प्रकाश को मंत्रालय में शामिल करने का कदम उठाया। उन्हें उम्मीद थी कि बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में शायद बाद में कोई अलग फैसला लिया जा सके।
हालांकि, कुशवाहा विलय का विरोध करते रहे हैं। पार्टी के एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को बताया कि संगठन का हित व्यक्तिगत या पारिवारिक हितों से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इस तरह उन्होंने अपना रुख स्पष्ट किया। भारतीय संविधान के तहत, किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, भले ही वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य न हो। हालाँकि, अनुच्छेद 75(5) (केंद्र के लिए) और अनुच्छेद 164(4) (राज्यों के लिए) में यह प्रावधान है कि ऐसा मंत्री किसी विधायी सदन के लिए चुने या मनोनीत हुए बिना केवल छह महीने तक ही पद पर रह सकता है।



