विशेष संवाददाता
गाजियाबाद । गाजियाबाद में मांस-मछली की दुकान और ठेलियां बंद रखने के नगर निगम ने आदेश जारी किए हैं. नगर निगम के उपमुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी ने इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी की है. गाजियाबाद नगर निगम सीमा अंतर्गत सभी प्रकार की मांस मछली की दुकान और ठेलिया बंद रहेंगी. उल्लंघन करने पर नगर निगम द्वारा सख्त कार्यवाही भी की जाएगी.
नगर निगम के उप मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है, “जैन धर्म के मुख्य पर्व दस लक्षण के अंतिम दिन अर्थात अनंत चतुर्दशी को मांस-मछली की दुकानें, ठेली पर लगने वाली दुकानें बंद कराए जाने का निर्णय लिया गया है. गाजियाबाद नगर निगम सीमा अंतर्गत मांस-मछली व्यवसाईयों को निर्देशित किया जाता है कि आदेश के अनुपालन में 17 सितंबर को मांस-मछली की दुकान पूर्णता बंद रखें. इस दिन किसी भी तरह के मांस मछली का विक्रय करने वालों की विरोध नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए संबंधित व्यावसायिक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा.
धार्मिक दृष्टि से 17 सितंबर 2024 काफी महत्वपूर्ण है. इस दिन कई पर्व पड़ रहे हैं. 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है. इसी दिन गणेश विसर्जन होता है. इस दिन पूर्णिमा भी पड़ रही है. क्योंकि इस दिन कई अहम पर्व पर पड़ रहे हैं तो ऐसे में इस दिन का धार्मिक महत्व और अधिक हो जाता है. गाजियाबाद के मुरादनगर स्थित गंग नहर में गणेश विसर्जन होता है. दिल्ली और हरियाणा के श्रद्धालु गणेश विसर्जन करने के लिए गाजियाबाद आते हैं. गणेश विसर्जन को लेकर गाजियाबाद में रूट डायवर्जन भी किया गया है.