
संवाददाता
गाजियाबाद । दीपावली पहले गाजियाबाद में पटाखों की बिक्री को लेकर प्रशासन ने व्यवस्था की है। जिसमें पुलिस और प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि बिना लाइसेंस के कहीं भी पटाखे नहीं बेचे जा सकेंगे।
एनसीआर में ग्रीन पटाखे को बेचने की ही लाइसेंस के आधार पर छूट है, इनके अलावा कहीं भी भंडारण या अवैध तरीके से पटाखे मिलते हैं तो ऐसे व्यक्तियों पर FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की जाएगी।
3 जोन में 11 स्थान चिन्हित
गाजियाबाद में तीनों जोन में कुल 11 स्थानों पर अस्थायी दुकानें लगाने की अनुमति दी गई है। इन दुकानों पर 5 से 7 नवंबर तक ही ग्रीन पटाखों की बिक्री होगी।
इसके लिए अस्थायी लाइसेंस और अग्नि सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। जहां-जहां पटाखे बेचने की अनुमति दी गई है, यहां दमकल विभाग ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी की व्यवस्था की है।
इन स्थानों पर लगेगी दुकान
नगर क्षेत्र में घंटाघर, कविनगर और विजयनगर सेक्टर-9 रामलीला मैदान। ट्रांस हिंडन में इंदिरापुरम थाने के पीछे आवास विकास का मैदान, साहिबाबाद गोल पार्क रामलीला मैदान और टीला मोड़ स्थित ऑक्सी होम के सामने मैदान निर्धारित किया गया है।
देहात क्षेत्र में गढ़ी कटैया नगर पालिका मैदान, लोनी इंटर कॉलेज मैदान, मोदीनगर का KN मोदी मैदान, सारा रोड स्थित महर्षि इंटर कॉलेज मैदान और मुरादनगर चुंगी नंबर-3 रामलीला मैदान शामिल हैं।
पटाखा दुकानदारों को अस्थायी लाइसेंस के साथ अग्निशमन विभाग की एनओसी और सुरक्षा इंतजाम करने होंगे। दुकानों का आकार और उनके बीच दूरी भी निर्धारित की गई है। बिक्री 5 नवंबर से शुरू होकर 7 नवंबर तक ही चलेगी।



