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कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का आदेश, बरकरार रहेगी उम्र कैद की सजा

संवाददाता

नई दिल्ली। पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें सेंगर को रेप केस में उम्र कैद की सजा को सस्पेंड करने के फैसला दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को फिर से सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट भेज दिया हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?

इस मामले को दोबारा हाईकोर्ट भेजते वक्त CJI सूर्य कांत ने कहा कि ‘हम हाईकोर्ट के आदेश को गलत नहीं कह रहे हैं. लेकिन इस मामले में कुछ कानूनी सवालों पर फिर से विचार करना जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से इस मामले की मुख्य अपील पर गर्मी की छुट्टियों से पहले , अधिकतम दो महीने के भीतर सुनवाई पूरा करने की अपील की है. साथ ही यह भी कहा है कि मुख्य अपील जल्द नहीं सुनी जा सके, तो सजा सस्पेंशन की अर्जी पर नया आदेश दिया जाए.

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी सीबीआई

कुलदीप सेंगर के उम्रकैद की सजा सस्पेंड करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया था. अब कोर्ट ने इस फैसले को पूरी तरह से रद्द कर दिया. कुलदीप सिंह सेंगर पर एक नाबालिग लड़की से रेप का आरोप लगा था. इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को भारतीय दंड सहिंता के विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई गई थी.

हाईकोर्ट के फैसले का हुआ था भारी विरोध

हाईकोर्ट ने जब कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा रद्द की थी, तो उस वक्त भारी बवाल मचा था. सेंगर की रिहाई के आदेश की देशभर में आलोचना की गई थी. कई जगहों पर भारी-विरोध प्रदर्शन देखा गया था. दिल्ली में भी पीड़िता और उसकी मां के साथ-साथ अन्य समाजिक संगठनों ने इस फैसले के खिलाफ भारी विरोध किया था.

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