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असम सीएम की पत्नी के केस में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है.

संवाददाता

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान के खिलाफ कथित तौर पर झूठे आरोप लगाने से जुड़े मामले में पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी है.

कोर्ट ने कहा कि खेड़ा और शिकायतकर्ता के पति, दोनों ने आरोप-प्रत्यारोप लगाए थे. कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति की निजी आजादी को खतरे में नहीं डाला जा सकता. खेड़ा को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “इस स्तर पर, हम इस बात को जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हल्के में खतरे में नहीं डाला जा सकता.”

इससे पहले, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. बाद में खेड़ा ने राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल चंदुरकर की पीठ ने खेड़ा की याचिका की सुनवाई की.

कोर्ट ने निर्देश दिया कि गिरफ्तारी होने पर उन्हें जांच अधिकारी द्वारा सही समझी जाने वाली उचित शर्तों के तहत जमानत पर रिहा किया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को जांच में सहयोग करने और जरूरत पड़ने पर पुलिस के समक्ष पेश होने का भी निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा है कि पवन खेड़ा जांच या ट्रायल के दौरान सबूतों को प्रभावित या उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे और सक्षम कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट मुकदमे के दौरान, अगर जरूरी समझा जाए, तो कोई भी अतिरिक्त शर्तें लगाने के लिए स्वतंत्र है.

कांग्रेस नेता खेड़ा ने आरोप लगाए थे कि रिनिकी भुयान के पास कुछ अन्य देशों के भी पासपोर्ट हैं और विदेश में उनके वित्तीय हित हैं. रिनिकी भुयान ने इन आरोपों को मनगढ़ंत बताते हुए खेड़ा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. असम पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के पास कई पासपोर्ट और विदेश में अघोषित प्रॉपर्टी होने के आरोपों से जुड़े एक केस में अग्रिम जमानत मांगी थी.

जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एएस चंदुरकर की बेंच ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जब कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर उन्हें अपने खिलाफ दर्ज केस में अग्रिम जमानत नहीं मिलती है, तो प्री-अरेस्ट जमानत का मकसद ही खत्म हो जाता है.

खेड़ा की ओर से पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि उनके खिलाफ आरोप ट्रायल का मामला हैं और उन्हें गिरफ़्तार करके बेइज्जत करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाई गई कुल धाराओं में से कुछ जमानती हैं जबकि कुछ के लिए उनकी गिरफ़्तारी की जरूरत नहीं है.

असम सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध किया और कहा कि खेड़ा ने मुख्यमंत्री की पत्नी के पासपोर्ट की नकली और छेड़छाड़ की हुई कॉपी दिखाई. उन्होंने कहा कि खेड़ा फरार है और वीडियो जारी कर रहा है और मुख्यमंत्री की पत्नी के पास कई नागरिकता होने के सभी आरोप झूठे हैं. खेड़ा ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के 24 अप्रैल के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था.

आरोपों के बाद, सीएम की पत्नी, रिनिकी भुयान शर्मा ने खेड़ा और अन्य के खिलाफ गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत क्रिमिनल केस दर्ज कराए. तेलंगाना हाई कोर्ट ने पहले खेड़ा को सात दिन की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी, लेकिन असम पुलिस इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई. सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम ट्रांजिट जमानत देने पर रोक लगाने के लिए एक अंतरिम आदेश दिया और खेड़ा को गुवाहाटी हाई कोर्ट जाने को कहा.

यह विवाद खेड़ा के उन आरोपों से शुरू हुआ है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि रिनिकी भुयान सरमा के पास कई विदेशी पासपोर्ट, विदेश में अघोषित लग्जरी प्रॉपर्टी और शेल कंपनियों से लिंक हैं. गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता के कई प्रोविजन लगाए गए हैं, जिनमें झूठे बयान, धोखाधड़ी, जालसाजी और मानहानि से जुड़े चार्ज शामिल हैं. इस महीने की शुरुआत में असम पुलिस ने दिल्ली में खेड़ा के घर पर तलाशी ली थी और केस के सिलसिले में हैदराबाद भी गई थी.

 

 

 

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