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गाजियाबाद में पुराने वाहनों पर परिवहन विभाग शिकंजा, उम्र पूरी कर चुके पुराने वाहनों को जब्‍त कर रहा परिवहन विभाग

संवाददाता

गाजियाबाद । अक्टूबर की शुरुआत के साथ दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने की आशंका के बीच विभिन्न विभागों ने कार्रवाई तेज कर दी है. इसी कड़ी में गाजियाबाद में परिवहन विभाग ने अपनी निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके पुराने वाहनों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है. विभाग की टीमें अब प्रमुख मार्गों के साथ-साथ हाईराइज सोसाइटियों और कॉलोनियों में भी पहुंचकर ऐसे वाहनों को चिन्हित कर रही हैं.

लंबे समय से खड़े और निर्धारित आयु पूरी कर चुके वाहनों को चिन्हित करने के बाद नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है. ऐसे वाहनों को जब्त कर स्क्रैप सेंटर भेजा जा रहा है. अभियान में विभिन्न अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन का भी सहयोग लिया जा रहा है. परिवहन विभाग के मुताबिक, कई वाहन मालिक निर्धारित आयु पूरी होने के बाद भी वाहनों को स्क्रैप नहीं करवाते हैं. ऐसे वाहन लंबे समय तक सोसाइटियों, कॉलोनियों या अन्य आवासीय परिसरों में खड़े रहते हैं. विभाग का कहना है कि इन वाहनों को समय रहते स्क्रैप कराना जरूरी है.

3.75 लाख पुराने निजी वाहन

मिली जानकारी के अनुसार, गाजियाबाद में करीब 3.75 लाख निजी वाहन ऐसे हैं जो निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके हैं. इनमें करीब 9,800 वाहन ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्हें विभाग द्वारा चिन्हित कर कार्रवाई के दायरे में लाया गया है. विभाग की ओर से वाहन मालिकों को पुराने वाहन स्क्रैप कराने के अलावा एक अन्य विकल्प की जानकारी भी दी जा रही है. वाहन मालिक एनओसी प्राप्त कर वाहन को दिल्ली-एनसीआर से बाहर किसी अन्य जिले में ट्रांसफर करा सकते हैं, बशर्ते वहां वाहन का संचालन संबंधित नियमों के तहत अनुमत हो.

आरटीओ (प्रवर्तन) डॉ. सियाराम वर्मा के मुताबिक, अभियान को प्रभावी तरीके से चलाने के लिए गाजियाबाद में कुल आठ टीमें लगाई गई हैं. ये टीमें अलग-अलग क्षेत्रों के प्रमुख मार्गों और आवासीय परिसरों में जाकर निर्धारित आयु पूरी कर चुके वाहनों को चिन्हित कर रही हैं.

पुराने वाहन मालिक के पास बचने के विकल्प

  • वाहन की निर्धारित आयु और मौजूदा नियमों की जांच करें.
  • यदि वाहन आयु सीमा पूरी कर चुका है, तो उसे अधिकृत स्क्रैप सेंटर के माध्यम से स्क्रैप कराने का विकल्प अपनाएं.
  • यदि वाहन को दूसरे जिले में ले जाना है, तो एनओसी और ट्रांसफर की प्रक्रिया के बारे में परिवहन विभाग से जानकारी लें.
  • सोसाइटी या कॉलोनी में वाहन लंबे समय तक खड़ा रखने के बजाय उसकी वैध स्थिति पहले जांच लें.

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