- अनुबंध के तहत सुविधा के लिए 9 सितंबर, 2024 तक तैयार किया जाएगा आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर
- सुविधा का लाभ परिवहन निगम की 11 हजार साधारण व एसी दोनों प्रकार की बसों में मिल सकेगा
- आगरा,गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, हरदोई, इटावा और झांसी में सर्वाधिक लाभ की संभावना
विशेष संवाददाता
लखनऊ। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के माध्यम से प्रदेश के लोगों को कोरियर/पार्सल सेवा की सुविधा प्रदान करने जा रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और मेसर्स एवीजी लॉजिस्टिक लि. दिल्ली के मध्य पांच वर्षों के लिए अनुबंध किया गया है। इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए 9 सितंबर, 2024 तक आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया जाएगा। इस सुविधा का लाभ परिवहन निगम की साधारण व एसी दोनों प्रकार की बसों में मिलेगा।
परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश में साधारण व एसी बसों को मिलाकर कुल 11000 बसों का प्रयोग इस सेवा के लिए किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से आगरा,गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, हरदोई, इटावा, कानपुर रीजन में झांसी सम्मिलित है जहां ज्यादा बुकिंग होने की संभावना है।
अनुबंध के प्राविधानों का अनुपालन किया जाएगा सुनिश्चित
परिवहन मंत्री द्वारा परिवहन निगम के अधिकारियों को अनुबंध में निहित प्राविधानों का शत् प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि यातायात अधीक्षक/निरीक्षक द्वारा मार्ग में यात्री टिकटों के निरीक्षण के साथ लगेज का भी निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि परिचालक द्वारा अवैध रूप से पार्सल की बुकिंग की जाती है तो दोषी कार्मिकों के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक एवं स्टेशन प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बसों के चालकों/परिचालकों द्वारा निर्धारित बस स्टेशन पर गाड़ी रोक कर कोरियर पार्सल सेवा के प्रतिनिधि से पार्सल बुक कराएंगे तथा बुकिंग रसीद भी प्राप्त करेंगे। फर्म द्वारा पार्सल रखने के लिए बसों पर आरक्षित स्थान एवं वजन के अतिरिक्त शेष स्थान निगम के यात्रियों के सामान रखने हेतु रहेगा। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि बस स्टेशनों पर जो भी सामान बुक किया जाए वह कोरियर सर्विस के माध्यम से बुक किया जाए तथा कुलियाना द्वारा अनाधिकृत रूप से बसों में लोड ना किया जाए, यह उत्तरदायित्व सहायक प्रबंधक का होगा।