
संवाददाता
गाजियाबाद। जनपद में नियमों का पालन किए बिना संचालित हो रहे जिम अब प्रशासन के रडार पर आ गए हैं। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एम ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बिना पंजीकरण चल रहे सभी जिमों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने कहा कि जनपद में कई जिम बिना किसी वैध पंजीकरण के चल रहे हैं, जो सुरक्षा और मानकों की दृष्टि से गंभीर मामला है। ऐसे सभी जिम संचालकों को जिला खेल कार्यालय से निर्धारित आवेदन फॉर्म लेकर तत्काल पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद गठित समिति द्वारा जिम का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। मानकों पर खरा उतरने वाले जिम को ही पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया है कि अब प्रत्येक जिम ट्रेनर को अपना नाम स्पष्ट रूप से अंकित पहचान पत्र (आईडी कार्ड) गले में पहनना अनिवार्य होगा, ताकि उनकी पहचान पारदर्शी बनी रहे और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके।
उन्होंने कहा कि जिम में प्रशिक्षित ट्रेनरों की मौजूदगी अनिवार्य होगी और सुरक्षा मानकों का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। साथ ही बिना चिकित्सकीय सलाह के किसी भी प्रकार के सप्लीमेंट, स्टेरॉयड या इंजेक्शन के उपयोग एवं वितरण पर पूरी तरह रोक रहेगी।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी जिमों में सीसीटीवी कैमरे, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा और स्वच्छता मानकों का पालन अनिवार्य होगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर जिम को सील करने के साथ-साथ संबंधित संचालकों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि यह कदम युवाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।



