गाजियाबाद। कोरोना वायरस को लेकर लागू हुए लॉक डाउन चार के तहत जिले में शनिवार से व्यवसायिक गतिविधियां शुरू कर दी जाएंगी। प्रशासन द्वारा शहर के बाजार ऑड-ईवन की तर्ज पर खोलने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए बाजार वार प्रशासन ने रोस्टर जारी कर दिया है। नियमों के पालन के तहत बाजार खोलने की अनुमति दे दी गई है।
दुकानदारों को प्रशासन द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करना होगा। बाजारों के खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक निर्धारित किया गया है। इस अवधि के अलावा दुकान खोलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
रविवार को बंद रहेगी बाजार
बाजारों में साप्ताहिक अवकाश का दिन रविवार निर्धारित किया गया है। इस दिन जिले में गैर जरूरी सामान की दुकानें नहीं खुलेंगी। अावश्यक वस्तुओं, किराना, राशन, फल-सब्जी, दूध ब्रेड, दवाओं के साथ जरूरी सामानों की दुकानों पर यह आदेश जारी नहीं होंगे। यह दुकानें पूर्व की तरह ही समय के अनुसार खुलेंगी बंद होंगी। इसके साथ ही यह आदेश कंटेंटमेंट जोन व हॉट स्पॉट क्षेत्र में लागू नहीं होगा। इसके साथ ही जिले में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। जनपद गाजियाबाद में सांय 07.00 बजे से सुबह 07.00 बजे किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा ( केवल आवश्यक गतिविधियों/बीमार व्यक्तियों सुरक्षा एवं चिकित्सा सेवाओं को छोड़कर )।
जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते लागू हुए लॉकडाउन के कारण जिले में गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें दो माह से बंद थीं। इसके चलते दुकानों के अंदर रखे हुए सामान के खराब होने व भारी मात्रा में कचरा निकलने की संभावना बनी हुई है। इसके चलते यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि नगर निगम, पालिकाएं व पंचायत समेत सभी व्यापारिक संगठन यह सुनिश्चित करें कि इस कूड़े-कचरे का निस्तारण व सैनिटाइजेशनर पूरी तरह से करा लिया जाए। शारीरिक दूरी से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं।
उन्होंने बताया कि सभी बाजारों में रविवार को साप्ताहिक रूप से बंद रहेंगी। रविवार को आवश्यक वस्तुओं की दुकानें अपने तय समय के अनुसार खुलेंगी। रविवार को ही सभी बाजारों का सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। इसके साथ ही हर क्षेत्र में एकल दुकानों पर यह आदेश लागू नहीं होगा वह पूर्व की तरह अपने समय के अनुसार खुलेंगी व बंद होंगी। जिलाधिकारी ने बताया कि आवासीय कालोनियों की मार्केट तीन दिन दायीं तरफ व तीन दिन बायीं तरफ के आधार पर संचालित की जाएंगी। सभी क्षेत्रों के व्यवसायिक संगठन पहले सभी नियम व व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएंगे, इसके बाद ही बाजार खोले जाएंगे।
मंगलवार, बृहस्पतिवार व शनिवार को खुलेंगे ये बाजार
- तुराबनगर, अंबेडकर रोड की तरफ से बायीं ओर की समस्त दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान रमतेराम रोड की सीमा तक
- डासना गेट-मालीवाड़ा चौक की ओर से चौपला मंदिर होते हुए जीटी रोड सीमा तक बायीं ओर की सभी दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान
- घंटाघर से चौपला मंदिर होते हुए हुए सीधे नवयुग मार्केट की सीमा तक बायीं तरफ की सभी दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान
- विजयनगर, प्रताप विहार
- संजस नगर सेक्टर 23
- शास्त्रीनगर
- इंदिरापुरम
- वैशाली
- मोहननगर
- बजरिया
- मेरठ रोड
- साहिबाबाद
- गांधीनगर व नेहरूनगर
- लोहियानगर व पटेलनगर
- शालीमार एक्सटेंशन
- पतला-निवाड़ी
- मोदीनगर
सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलेंगे ये बाजार
- अंबेडकर रोड की तरफ से दायीं ओर की समस्त दुकाने व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान रमतेराम रोड की सीमा तक
- डासना गेट-मालीवाड़ा चौक की ओर से चौपला मंदिर होते हुए सीधे जीटी रोड सीमा तक दायीं तरफ की सभी दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान
- घंटाघर से चौपला मंदिर होते हुए सीधे नवयुग मार्केट की सीमा तक दायीं तरफ की सभी दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान
- राजनगर आरडीसी
- कविनगर
- गोविंदपुरम
- वसुंधरा
- कौशांबी
- राजेंद्रनगर व श्यामपार्क
- अंबेडकर रोड
- राजनगर एक्सटेंशन
- लोहा मंडी व जीटी रोड
- नवयुग मार्केट
- ब्रिजविहार, सूर्यनगर, रामप्रस्थ, झंडापुर
- फरीदनगर
- मुरादनगर
- लोनी
- इन नियम शर्तों का करना होगा पालन
- व्यापारिक प्रतिष्ठान का यह दायित्व होगा कि वह स्वयं एवं अपने कर्मचारी व अन्य को मास्क उपलब्ध कराएंगे और मास्क का प्रयोग अवश्य होगा।
- दुकान पर आने वाले प्रत्येक ग्राहक को मास्क, गमछा, रूमाल व अन्य बांधकर ही दुकान में आने की अनुमति दी जाएगी और दुकान पर हाथ धोने के लिए पानी, साबुन व सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी।
- जिन दुकानों के अंदर ग्राहक प्रवेश करेंगे, ऐसी दुकानों में दुकानदार को शारीरिक दूरी के नियम का पालन कराना होगा।
- प्रत्येक व्यापारी अपनी दुकान के सामने किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेगा।
- प्रत्येक व्यापारी अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ा करने व वाहन से दुकान तक पैदल आने के लिए प्रेरित करेंगे।
- प्रत्येक व्यापारी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान के बाहर शारीरिक दूृरी के लिए कम से कम दो गज की दूरी परर गोले बनवाएंगे।
- प्रत्येक व्यापारी अपने कार्मिक क्षमता के 50 फीसद कर्मचारी ही दुकान पर बुलाएंगे।
- 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियाें व 10 वर्ष तक की आयु के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे, उन्हें विशेष परिस्थितियों को छोड़कर बाहर निकलने की अनुमति नहीं है।
- ऐसे कार्मचारी जिनमें कोविड-19 के लक्षण हो, को जब तक इलाज के लिए अस्पताल में न भेज दिया जायें, उन्हें आईसोलेट करके रखा जाए
- खाद्य पदार्थ के प्रतिष्ठान एफएसएसएआइ के अंतर्गत नियमों का 100 फीसद पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
- सार्वजनिक स्थानो पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय होगा।
- कार्यस्थलों पर गैर आवश्यक आगंतुकों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा
- सत्कार सेवाएं पूर्णतः निषिद्ध रहेंगी। सिवाय उनके जो स्वास्थ कार्मियों, पुलिस एवं सरकारी अधिकारियों हेतु उपयोग में लायी जा रही हो, या लाॅकडाउन के कारण फंसे हुए पर्यटकों अथवा क्वारंटाइन करने के लिए उपयाेग में लाई जा रही हों।
- बस डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर चलने वाली कैंटीन व सभी रेस्टोरेंट-किचन को खाद्य पदार्थो की केवल होम-डिलीवरी की अनुमति होगी।
- सभी सिनेमा हॉल, शॉपिग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन-पार्क, थिएटर, बार व सभागार, एसेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे, इसके साथ ही खेल-परिसर और स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन इसमें दर्शकों को अनुमति नहीं है।
- कंटेंटमेंट जोन में चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को अंदर व बाहर आवागमन की अनुमति नहीं है।
- जिले में हॉट स्पॉट व कंटेंटमेंट जोन को छोड़कर जो भी दुकानें खुलेंगी उन सभी दुकानदारों को मास्क, दस्ताने का इस्तेमाल करना होगा और दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी।
- जिले में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेंटमेंट जोन के बाहर अनुमति होगी, लेकिन औद्योगिक इकाईयों को फेस मास्क, फेस कवर, शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना होगा।
- ग्रामीण क्षेत्र में व नगर निकाय क्षेत्र में कंटेंटमेंट व हॉट स्पॉट क्षेत्र छोड़कर सभी दुकानों को शारीरिक दूरी के नियम के पालन के साथ खोले जाने की अनुमति होगी।
- शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक बाजार नहीं लगेंगे व ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी शारीरिक दूरी के नियम के साथ लगाने की अनुमति होगी।
- रेस्टोरेंट में केवल होम डिलीवरी की व्यवस्था होगी व मिठाई की दुकान भी खोलने की अनुमति दी जायेंगी, लेकिन इनमें केवल बेचने की अनुमति होगी वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी।
- बारात घर खोले जाएंगे, लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसमें 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नही होगी।
- ठेली-पटरी वालों को अपना कार्य करने की अनुमति होगी लेकिन उन्हे उन्हें मास्क लगाना होगा व दस्ताने पहनकर शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना होगा।
- नर्सिंग होम व प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी व आवश्यक आॅपरेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति व सभी सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी।
- जिले में चार पहिया वाहन में चालक के अतिरिक्त दो व्यक्ति, यदि परिवार के बच्चे हैं तो दो बच्चों तक अतिरिक्त अनुमति दी जायेगी, बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की अनुमति होगी, लेकिन यदि महिला पीछे बैठी है तो उसको भी अनुमति होगी। लेकिन बाइक सवार समस्त व्यक्तियो को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।
- ऑटो में चालक के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी। ऐसे वाहनों में समस्त यात्रियों काे मास्क व फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा।
- प्रिंटिंग प्रेस, स्टेशनरी व ड्राईक्लीन की दुकानों को भी खुलने की अनुमति होगी।
- अंतिम संस्कार से संबंधित गतिविधियों में शारीरिक दूरी के नियम का पालन किया जाएगा और 20 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं होगी।
- दिल्ली से आने वाले लोगों को छोड़कर हॉट स्पॉट क्षेत्र में अन्य पर पर प्रतिबंध रहेगा।
- राज्य के अंदर व राज्य से बाहर चिकित्सा-व्यवसायी, नर्स व पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई-कार्मियों और एंबुलेंस को बिना किसी प्रतिबंध के साथ आवागमन की अनुमति होगी।
- सभी प्रकार के माल वाहकों को अंतर्राज्यीय परिवहन के आवागमन की अनुमति होगी
- कोई भी संगठन व आयोजक सार्वजनिक स्थल पर एक साथ पांच से अधिक व्यक्तियों को एकत्र नहीं होने देंगे।
जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने कहा कि लोगों की सुविधा को देखते हुए लॉकडाउन चार के तहत दुकानों को सशर्त खोलने की अनुमति दी गई है। सभी दुकानदारों से अपील है कि वह प्रशासन द्वारा जारी किए गए नियम कानूनों के तहत ही अपने प्रतिष्ठान खोलें। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।