नई दिल्ली: कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है. उन्हें ऐसी जगह पर जाने से बचने के लिए कहा गया है जहां पर 5 से ज्यादा लोग एकत्रित हो रहे हों. इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 114 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तवा की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि राजधानी में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं. इसे दिल्ली में रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह इसके लिए पुलिस को सहयोग करें.
पुलिस की तरफ से दी गई सलाह
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वह बेवजह घर से बाहर ना निकले. ऐसी जगह पर जाने से बचे जहां पर 5 से ज्यादा लोग एकत्रित हो रखे हों. किसी भी जगह पर ऐसे प्रदर्शन, धरना, रैली आदि में शामिल ना हो जहां पर 5 से ज्यादा लोग हैं.
किसी मनोरंजन के लिए भी ऐसी जगह पर ना जाए जहां पर 5 से ज्यादा लोग हैं. सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस, मेट्रो, ऑटो और ग्रामीण सेवा को रोज सेनेटाइज किया जाए. अगर कोई इन बातों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 114 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
लोगों को विभिन्न माध्यमों से भेजे निर्देश
दिल्ली पुलिस की इस तरफ से इस नोटिस को लेकर विज्ञापन जारी किए गए हैं. सभी डीसीपी, एसीपी, एसएचओ को यह आदेश भिजवाए गए हैं. इसके अलावा एमसीडी, पीडब्ल्यूडी डीडीए को भी इसकी कॉपी भेजी गई है. यह आदेश 18 मार्च से लेकर 31 मार्च तक के लिए लागू रहेंगे.