नई दिल्ली: संपत्ति करदाताओं को पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने एक और मौका दिया है. नगर निगम ने हाउस टैक्स पर जुर्माना और ब्याज पर छूट की अंतिम तारीख 31 मार्च कर दी है. EDMC के स्थायी समिति के अध्यक्ष संदीप कपूर ने इसकी जानकारी दी.
31 मार्च तक नहीं लिया जाएगा जुर्माना
स्थायी समिति के अध्यक्ष संदीप कपूर ने बताया कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम संपत्ति करदाताओं को जुर्माना और ब्याज पर छूट दे रहा है. इस छूट को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है. 31 मार्च 2020 तक हाउस टैक्स जमा करने वाले संपत्ति स्वामी से जुर्माना और ब्याज नहीं लिया जाएगा. संदीप कपूर ने कहा कि जिस संपत्ति मालिक ने अब तक संपत्ति कर जमा नहीं कराया है वह भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जिस तारीख से उन्होंने संपत्ति खरीदी है या बनाई है उस तारीख से अब तक का संपत्ति कर जमा कर सकते हैं, उनसे ब्याज और जुर्माना नहीं लिया जाएगा. संदीप कपूर ने ये भी बताया कि जिन संपत्ति मालिकों के पास संपत्ति का रिकॉर्ड नहीं है. वह जब से बिजली का मीटर लगा है तब से संपत्ति कर जमा कर सकते हैं उनसे जुर्माना और ब्याज नहीं लिया जाएगा. कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोग भी बिजली मीटर लगाने के तारीख के आधार पर अपनी संपत्ति कर को जमा कर सकते हैं.