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आज बदल गए कई नियम, कहीं नफा- कहीं नुकसान

नई दिल्‍ली। सरकार ने आज से कई नियमों में बदलाव कर दिया है. इन नियमों के लागू होंने के बाद लोगों को कहीं अपनी जेब हल्‍की करनी पड़ सकती है तो कहीं नए नियमों के बाद उनके काम और भी ज्‍यादा आसान हो जायेंगे. जानते है कि आज से कौन से नियम बदलें है और उनसे लोगों को किस तरह का नफा नुकसान होगा.

ICICI बैंक ने दिया अपने ग्राहकों को झटका

ICICI बैंक ने आज से लागू किया ये नियम, ग्राहकों को लगेगा बड़ा झटका

प्राइवेट सेक्‍टर के ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है. बैंक की ओर से बचत खाते में कैश डिपॉजिट करने या निकालने को पर चार्ज बढ़ाने का ऐलान किया गया है. इसके अलावा एटीएम से कैश निकालने के नियम भी बदल गए हैं. ये सभी नियम आज यानी 15 दिसंबर से प्रभावी हैं. ICICI बैंक की वेबसाइट के मुताबिक 15 दिसंबर यानी आज से पैसे निकालने और जमा करने दोनों पर चार्ज बढ़ा दिए गए हैं. दरअसल, बैंक की ओर से बचत खाते पर 4 फ्री कैश ट्रांजैक्शन की सुविधा दी जाती है. इस लिमिट के पार जाने पर बैंक खाताधारकों को 150 रुपये का चार्ज देना होगा.
वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक का ग्राहक अपनी होम ब्रांच से कैश निकालता है तो वो एक महीने में 2 लाख रुपये तक कैश निकाल सकता है. इससे अधिक कैश निकालने की स्थिति में हर 1000 रुपये पर 5 रुपये के हिसाब से चार्ज लगेगा. यह चार्ज कम से कम 150 रुपये होगा. वहीं अगर बैंक का ग्राहक होम ब्रांच की बजाए किसी दूसरे ब्रांच से कैश निकालता है तो सिर्फ 25000 रुपये तक कोई चार्ज नहीं लगेगा. इससे ज्यादा के कैश ट्रांजेक्शन की स्थिति में प्रति 1000 रुपये पर 5 रुपये के हिसाब से चार्ज लगेगा. यहां भी न्यूनतम 150 रुपये चार्ज तय किया गया. हालांकि, थर्ड पार्टी को प्रति दिन 25,000 रुपये की सीमा तक लेनदेन की अनुमति होगी. जबकि प्रति ट्रांजेक्‍शन 150 रुपये लिया जाएगा.
इसी तरह एटीएम से एक महीने में कैश ट्रांजेक्‍शन की लिमिट 5 तय की गई है. यानी आप एक महीने में एटीएम मशीन से सिर्फ 5 बार फ्री में कैश ट्रांजेक्‍शन कर सकते हैं. इसके बाद प्रति ट्रांजेक्‍शन 20 रुपये देने होंगे.
इसके आलावा आपके लिए एक अच्‍छी खबर है. अगर आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन या मोबाइल पोर्टेबिलिटी करना है. तो, 16 दिसंबर यानी सोमवार से ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन और मोबाइल पोर्टेबिलिटी के नियमों में बदलाव होने वाला है. आइए जानते हैं बदलाव के बारे मे .

ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन अब किसी भी वक्‍त

पैसे का लेनदेन हो या मोबाइल पोर्ट, 16 दिसंबर से बदल जाएंगे ये 2 नियम

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT)के जरिए किसी भी वक्‍त ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की सुविधा अवकाश समेत सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध होगी. इसका मतलब ये हुआ कि अब आप कभी भी और किसी भी वक्‍त NEFT के जरिए पैसों का ऑनलाइन लेन-देन कर सकते हैं.
बता दें कि NEFT ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन का एक तरीका है. इसके तहत आप एक समय में 2 लाख रुपये तक की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं. अभी की बात करें तो सामान्‍य दिनों में NEFT ट्रांजेक्शन सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के दौरान होता है.
वहीं पहले और तीसरे शनिवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक घंटे के आधार पर किया जाता है. इसको लेकर हाल ही में रिजर्व बैंक ने नोटिफिकेशन जारी किया है.

नंबर पोर्टेबिलिटी अब चंद दिनों में

पैसे का लेनदेन हो या मोबाइल पोर्ट, 16 दिसंबर से बदल जाएंगे ये 2 नियम


अगर आप मोबाइल नंबर पोर्ट कराने की सोच रहे हैं तो 16 दिसंबर से आपका काम आसान हो जाएगा. इसके बाद आप सिर्फ 3 कामकाजी दिन में नंबर को पोर्ट कराया जा सकेगा
वर्तमान की बात करें तो मोबाइल नंबर पोर्ट कराने में 15-20 दिन लग जाते हैं. हालांकि, दूसरे सर्कल में नंबर पोर्ट पांच कामकाजी दिन में पोर्ट करा पाएंगे. इन बदलावों के लिए 10 से 15 दिसंबर तक पोर्टिंग सुविधा बंद रखी गई है.

फास्‍टैग नहीं लगाया तो आज से दोगुने टोल के लिए हो जाएं तैयार

पैसे का लेनदेन हो या मोबाइल पोर्ट, 16 दिसंबर से बदल जाएंगे ये 2 नियम

बता दें कि आज यानी 15 दिसंबर से नेशनल हाईवे टोल प्‍लाजा पर फास्‍टैग भी अनिवार्य कर दिया गया है. मतलब ये कि गाड़ी की विंड स्‍क्रीन पर फास्‍टैग लगाना होगा. अगर आपने ऐसा नहीं किया और टोल प्‍लाजा पर फास्‍टैग लेन में एंट्री कर ली तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. यह जुर्माना डबल टोल टैक्‍स के रूप में लिया जाएगा.

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