दिल्ली

AAP के बागी विधायक संदीप कुमार दिल्ली विधानसभा से अयोग्य करार

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के बागी विधायक संदीप कुमार को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने अयोग्य घोषित कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए स्पीकर ने संदीप कुमार को अयोग्य माना। इससे पहले स्पीकर राम निवास गोयल ने जुलाई में संदीप कुमार को नोटिस जारी किया था। नोटिस में कहा गया था कि आपने दलबदल कानून का उल्लंघन किया है, क्यों न सदस्यता रद कर दी जाए? स्पीकर संदीप कुमार को नौ जुलाई तक जवाब देने को कहा था।

सौरभ भारद्वाज ने दर्ज कराई थी शिकायत
संदीप कुमार सुल्तानपुर माजरा से विधायक थे। इनके खिलाफ आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता व विधायक सौरभ भारद्वाज ने पार्टी की ओर से विधानसभा में याचिका दाखिल की थी। भारद्वाज का कहना था कि संदीप कुमार के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों के पूरे प्रमाण हैं। संदीप कुमार बसपा के मंचों पर जा चुके हैं। भारद्वाज का कहना था कि दूसरे दल के मंच पर जाना, अपनी पार्टी के नेता और पार्टी की नीति की आलोचना करना भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में आता है।

अनिल वाजपेयी और देवेंद्र सहरावत घोषित भी हो चुके हैं अयोग्य
इससे पहले अभी हाल में ही दलबदल के मामले में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने आम आदमी पार्टी के बागी विधायक अनिल वाजपेयी (Anil Bajpai) और देवेंद्र सहरावत (Devendra Sehrawat) को अयोग्य घोषित कर दिया था। ये दोनों नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं।

स्पीकर ने मांगा था जवाब
दलबदल कानून मामले में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने आम आदमी पार्टी के बागी विधायक अनिल वाजपेयी और देवेंद्र सहरावत को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। बिजवासन से विधायक कर्नल देवेंद्र सहरावत और गांधीनगर से विधायक अनिल वाजपेयी को जारी नोटिस में विधानसभा अध्यक्ष ने पूछा था कि आप लोग भाजपा में शामिल हो गए हैं, ऐसे में क्यों न आपकी विधानसभा सदस्यता रद कर दी जाए?

कपिल मिश्रा भी घोषित हो चुके हैं अयोग्य
2 अगस्त को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने आम आदमी पार्टी के बागी विधायक कपिल मिश्रा को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। कपिल मिश्रा पर आरोप था कि लोकसभा चुनाव 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनाने के लिए उन्होंने अभियान चलाया था।

हाई कोर्ट में दी है चुनौती
दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल द्वारा विधायक के पद से अयोग्य घोषित किए जाने के खिलाफ कपिल मिश्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में याचिका दायर की है। अयोग्यता पर सवाल उठाते हुए कपिल मिश्रा ने याचिका दायर कर फैसले को रद करने की मांग की है। इस मामले में कपिल मिश्रा की तरफ से एडवोकेट अश्वनी दुबे ने याचिका दायर की हैं।

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