विशेष संवाददाता
मुंबई। मुंबई की मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने गुरुवार को शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत को बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि केस में दोषी ठहराया है. कोर्ट ने उन्हें 15 दिनों की कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ-साथ कोर्ट ने संजय राउत पर 25 हजार का जुर्माना भी ठोंका है. जानकारी के मुताबिक संजय राउत से जुर्माना मुआवजे के तौर पर वसूला जाएगा.
बता दें, राउत को भादंसं की धारा 500 के तहत दोषी ठहराया गया है. मुंबई के एक कॉलेज में प्रोफेसर मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि केस दायर किया था. राउत ने उन पर और उनके एनजीओ युवा प्रतिष्ठान पर करोड़ों के शौचालय घोटाले का आरोप लगाया था.
केस की सुनवाई करते हुए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मझगांव ने यह सजा सुनाई. वहीं, सोमैय की तरफ से अधिवक्ता विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि 15 अप्रैल 2022 और उसके बाद से राउत गलत बयान दे रहे थे. इन बयानों को सभी लोगों ने पढ़ा और सुना भी है.
ये है मामला
शिवसेना के मुखपत्र कहे जाने वाले सामना में संजय राउत ने 12 अप्रैल 2022 को किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया पर एक लेख लिखा. इस लेख में उन्होंने लिखा कि मेधा सोमैया ने अपनी राजनीतिक पहुंच का प्रयोग करते हुए मीरा-भायंदर इलाके में 16 शौचायल के निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया. इसमें मेधा ने करीब 3 करोड़ 90 लाख रुपये से अधिक का घपला किया था. इस लेख के छपने के बाद बहुत विवाद हुआ. जो काफी चर्चित भी हुआ था.
इस लेख को देखकर मेधा सोमैया ने कहा कि मेरी छवि खराब हुई है और मुझे काफी मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा. मेरे दोस्त, नाते रिश्तेदार और सगे-संबंधी मुझे शक की नजरों से देखते हैं. लोग मुझसे तरह-तरह के सवाल पूछते हैं. मेरे मान को ठेस पहुंची है.
कोर्ट ने सस्पेंड की सजा
राउत को मानहानि के लिए आईपीसी की धारा 500 का दोषी ठहराया गया है. हिरासत में लिए जाने के दौरान संजय राउत मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाहर शांत बैठे रहे और कहने लगे “अब मैं जेल जाऊंगा.”
हालांकि उनके वकील और उनके भाई सुनील राउत ने कहा है कि उन्होंने जमानत याचिका दायर की है और मजिस्ट्रेट अदालत केखिलाफ मुंबई सेशन कोर्ट में अपील करेंगे.
राउत के वकील द्वारा दायर एक आवेदन पर मजिस्ट्रेट अदालत ने सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है. औपचारिकताएं पूरी करने और ₹15,000 का मुचलका भरने के बाद अब राउत कुछ देर में अदालत से बाहर निकल गए.