संवाददाता
नई दिल्ली । 1984 सिख दंगों से जुड़े दिल्ली के सुल्तानपुरी में 6 लोगों की हत्या के मामले में दिल्ली की अदालत ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को बरी कर दिया है. कोर्ट ने इस मामले में सज्जन कुमार समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है.
इस मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की गवाह चाम कौर ने कहा था कि दंगों में सज्जन कुमार भीड़ को भड़का रहे थे. कोर्ट ने इस मामले में सभी गवाहों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर सभी आरोपियों को बरी कर दिया है.
बताया जा रहा है कि करीब 13 साल पहले जुलाई 2010 में कड़कड़डूमा कोर्ट ने सज्जन कुमार, ब्रह्मानंद, पेरु, कुशल सिंह और वेद प्रकाश के खिलाफ सिख विरोधी दंगों के दौरान सुल्तानपुरी में छह लोगों की हत्या के मामले में आरोप तय किया था.
आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस नेता पर दंगों के दौरान एक गुरुद्वारे में आग लगाने का भी आरोप है. एक अदालत ने पिछले महीने मामले की सुनवाई के दौरान सज्जन कुमार को ‘प्रमुख दुष्प्रेरक’ कहा था. अदालत ने कहा था कि सज्जन कुमार उस भीड़ का हिस्सा थे जिसका एकमात्र इरादा 1 नवंबर 1984 को नवादा के गुलाब बाग में गुरुद्वारे को जलाना और लूटना था. कोर्ट ने यह भी कहा कि भीड़ इलाके में सिखों के घर जलाना चाहती थी. अदालत ने कहा कि कुमार ने भीड़ में अन्य लोगों को उकसाया था.