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Nuh Violence: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश- वीएचपी-बजरंग दल की रैलियों में कोई नफरती भाषण या हिंसा ना हो

विशेष संवाददाता

नई दिल्‍ली। हरियाणा के मेवात इलाके के नूंह में सोमवार (31 जुलाई) को विश्व हिंदू परिषद की ब्रज मंडल यात्रा के दौरान पथराव के बाद हिंसा और आगजनी के बाद माहौल तनावपूर्ण है। नूंह में हुए सांप्रदायिक दंगों में 5 लोगों की मौत हो चुकी है।

इसी के साथ हिंसा में 100 से ज्यादा लोग घायल और सैंकड़ों गाड़ियों को फूंक डाला। नूंह में कर्फ्यू लगाया गया है। इसी के साथ 6 जिलों में भी तनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस बीच नूंह सांप्रदायिक दंगों के बाद सुप्रीम कोर्ट में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को लेकर याचिका दायर की गई है।

दिल्ली-एनसीआर में रैलियों पर रोक की मांग :

नूंह हिंसा पर Supreme Court सख्त सरकार को कैसा Notice भेजा ? नूंह और गुरुग्राम में हिंसा के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर एरिया में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा प्रस्तावित रैलियों को रोकने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। नूंह हिंसा पर विरोध मार्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर वकील ने अदालत को बताया कि आज दिल्ली में 23 विरोध मार्च आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने तत्काल सुनवाई की मांग की।

सुप्रीम कोर्ट में तत्काल याचिका दायर यह याचिका घृणा फैलाने वाले भाषणों से संबंधित एक लंबित रिट याचिका में एक इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन (आईए) के रूप में दायर की गई है। वरिष्ठ वकील चंदर उदय सिंह ने रैलियों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक तत्काल याचिका दायर की है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश आवेदक की ओर से वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली में 23 विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई नफरत भरा भाषण नहीं होना चाहिए, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त बल तैनात किया जाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और रिकॉर्ड की गई हर चीज को संरक्षित किया जाए।


इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली को नोटिस जारी किया करते हुए मामले को 4 अगस्त को सूचीबद्ध किया है। दिल्ली में बजरंग दल का प्रदर्शन इधर,नूंह (हरियाणा) में जो हुआ उसके विरोध में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के घोंडा चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जगह-जगह पुलिस बैरिकेडिंग की गई है।

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