संवाददाता
नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी ने PM मोदी के खिलाफ मानहानि का केस करने की बात कही है। रेणुका ने एक ट्वीट में लिखा- ‘इस क्लासलेस अहंकारी ने मुझे राज्यसभा में शूर्पणखा कहा था। मैं उसके खिलाफ मानहानि का केस करूंगी। अब देखेंगे कि अदालतें कितनी तेजी से एक्शन लेंगी।’
रेणुका का यह बयान तब आया है, जब 2019 के मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा और जुर्माना लगाया है। रेणुका ने अपने ट्वीट में वीडियो क्लिप भी शेयर की है।
संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत रेणुका केस कर ही नहीं सकतीं
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को सदन में बोलने पर कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। इसके मुताबिक सांसद को सदन में भाषण, किसी बयान या किए गए काम के लिए कानूनी कार्रवाई से छूट दी गई है। उदाहरण के लिए सदन में दिए गए बयान के लिए मानहानि का मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है।
यानी अगर रेणुका चौधरी चाहें तो भी PM मोदी के खिलाफ मानहानि का केस नहीं कर सकतीं।
क्या है रेणुका चौधरी से जुड़ा शूर्पणखा विवाद
7 फरवरी 2018 में राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर PM मोदी अपना पक्ष रख रहे थे। मोदी जब राज्यसभा में आधार स्कीम पर बोल रहे थे, तब रेणुका चौधरी काफी तेज आवाज में हंसने लगीं। इस बीच तत्कालीन सभापति वेंकैया नायडू ने उन्हें टोका।
इस पर PM मोदी ने कहा- ‘सभापति जी आपसे मेरी विनती है कि रेणुका जी को कुछ मत कहिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का सौभाग्य आज मिला है।’
विवाद उस वक्त बढ़ गया, जब किरेन रिजिजू ने PM के साथ शूर्पणखा का वीडियो शेयर किया था, जिस पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताते हुए माफी की मांग की थी।
रेणुका ने पूछा था- जब मेरी तुलना शूर्पणखा से हुई थी तब मीडिया कहां थी
PM मोदी की तुलना रावण से करने वाले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान का सपोर्ट करते हुए रेणुका ने पूछा था- जब PM मोदी ने संसद में मेरी तुलना शूर्पणखा से की थी, तब मीडिया कहां थी? हालांकि कई सोशल मीडिया यूजर्स ने रेणुका के दावे को झूठा बताया था और कहा था कि PM मोदी ने उन्हें शूर्पणखा कभी नहीं कहा।