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स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने एमसीडी में भाजपा के 11 और आप के तीन विधायकों को किया मनोनीत

विशेष संवाददाता

नई दिल्ली। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में प्रतिनिधित्व करने के लिए 14 विधायकों को मनोनीत किया है. ये विधायक वर्ष 2025-26 के लिए दिल्ली नगर निगम में जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे. मनोनीत किए गए 14 विधायकों में तीन विधायक आम आदमी पार्टी के और 11 भाजपा के हैं. बता दें कि वर्ष 2024-25 के लिए पिछली आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा मनोनीत विधायकों का कार्यकाल अगले महीने खत्म हो रहा है. इसी के चलते अब अगले वर्ष के लिए इन विधायकों का मनोनयन किया गया है.

बता दें कि दिल्ली नगर निगम के अधिनियम 1957 की धारा 3 (3) बी के तहत यह मनोनयन किया जाता है. मनोनीत होने वाले विधायकों में आम आदमी पार्टी के पटेल नगर से विधायक प्रवेश रत्न, गोकुलपुर से विधायक सुरेंद्र कुमार और बदरपुर से विधायक राम सिंह नेताजी शामिल हैं. इनके अलावा अगर भाजपा विधायकों की बात करें तो आरके पुरम से विधायक अनिल कुमार शर्मा, संगम विहार से विधायक चंदन कुमार चौधरी, नांगलोई जाट से विधायक मनोज कुमार शौकीन, द्वारका से विधायक प्रद्युम्न सिंह राजपूत, नजफगढ़ से विधायक नीलम पहलवान, रोहतास नगर से विधायक जितेंद्र महाजन, त्रिलोकपुरी से विधायक रविकांत, जंगपुरा से विधायक तरविंदर सिंह मारवाह, आदर्श नगर से विधायक राजकुमार भाटिया और शाहदरा से विधायक संजय गोयल को मनोनीत किया गया है.

बता दें कि पिछले साल आम आदमी पार्टी सरकार के समय विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल द्वारा मनोनीत किए गए 14 विधायकों में भाजपा से एक विधायक को मनोनीत किया गया था. जबकि आम आदमी पार्टी के 13 विधायक थे. इसके पीछे माना जा रहा है कि भाजपा विधायकों की संख्या उस समय आठ थी इसलिए एक विधायक को मनोनीत किया गया था. अब क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायकों की संख्या 22 है तो उसी अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व देते हुए आप के तीन विधायकों को मनोनीत किया गया है.

पिछले साल भाजपा के गांधीनगर से तत्कालीन विधायक अनिल कुमार बाजपेई को दिल्ली नगर निगम में विधानसभा अध्यक्ष ने मनोनीत किया था. अब इस मनोनयन के बाद दिल्ली नगर निगम में मेयर चुनाव के लिए भाजपा का संख्या बल और बढ़ जाएगा. इससे साफ है कि अप्रैल के चुनाव में भाजपा अपना मेयर बना लेगी. उल्लेखनीय है कि दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत इन विधायकों के पास मेयर के चुनाव में मतदान करने और दिल्ली नगर निगम की बैठक में शामिल होने का अधिकार होता है.

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