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दिल्ली-NCR में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल, जानें सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा

विशेष संवाददाता

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई की और स्कूल दोबारा खोलने से पहले दो दिन और इंतजार करने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि हमारा सुझाव है कि अगले दो दिनों के लिए AQI लेबल देखें। परसों डेटा लेकर आएं, फिर हम देखेंगे कि पिछले दो दिनों में क्या रुझान है और फिर इस मामले पर फैसला लेंगे। कार्यवाही के दौरान, कोर्ट कमिश्नरों ने शीर्ष अदालत को बताया कि उसके आदेशों का पालन नहीं किया गया। उनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ स्थानों पर चेक पोस्ट स्थापित किए गए थे और चेकिंग की गई थी, लेकिन यह प्रभावी नहीं था क्योंकि इन चेक पोस्टों पर दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के कोई कर्मचारी नहीं थे।

प्रदूषण संबंधी उपायों का ठीक से पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए शहर की सीमाओं पर कोई जांच चौकी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की खिंचाई की। यहां तक ​​कि जगह-जगह बैरिकेड्स भी नहीं लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण-IV के तहत प्रतिबंधों को ठीक से लागू नहीं करने के लिए दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि दिल्ली सरकार ने 18 से 23 नवंबर के बीच ग्रुप 4 के दिशानिर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए।

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