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आरोपी होने पर घर नहीं गिराया जा सकता, प्रशासन जज न बने; बुलडोजर एक्शन पर SC की दो टूक

कहां बुलडोजर चलेगा, कहां होगी रोक? सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 21 बड़ी बातें

विशेष संवाददाता

नई दिल्ली । बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘मुद्दा यह है कि क्या किसी अपराध के आरोपी या दोषी होने पर संपत्ति को ध्वस्त किया जा सकता है? एक घर केवल एक संपत्ति नहीं है, बल्कि सुरक्षा के लिए परिवार की सामूहिक उम्मीद का प्रतीक है.

सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि इस मामले में मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते. बगैर सुनवाई आरोपी को दोषी नहीं करार नहीं दिया जा सकता है. जस्टिस गवई ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘अपना घर पाने की चाहत हर दिल में होती है. हिंदी के मशहूर कवि प्रदीप ने इसे इस तरह से कहा है. घर सुरक्षा परिवार की सामूहिक उम्मीद है. क्या कार्यपालिका को किसी आरोपी व्यक्ति के परिवार की सुरक्षा छीनने की अनुमति दी जा सकती है? यह हमारे सामने एक सवाल है.

कोर्ट ने कहा कि मामले का दायरा सीमित है, मुद्दा यह है कि क्या किसी अपराध के आरोपी या दोषी होने पर संपत्ति को ध्वस्त किया जा सकता है? एक घर केवल एक संपत्ति नहीं है, बल्कि सुरक्षा के लिए परिवार की सामूहिक उम्मीद का प्रतीक है.

क्या हो सकता है क्या नहीं?

  • सिर्फ इसलिए घर नहीं गिराया जा सकता क्योंकि कोई व्यक्ति आरोपी है. राज्य आरोपी या दोषी के खिलाफ मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकता.
  • बुलडोजर एक्शन सामूहिक दंड देने के जैसा है, जिसकी संविधान में अनुमति नहीं है.
  • निष्पक्ष सुनवाई के बिना किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता.
  • कानून के शासन, कानूनी व्यवस्था में निष्पक्षता पर विचार करना होगा.
  • कानून का शासन मनमाने विवेक की अनुमति नहीं देता है. चुनिंदा डिमोलेशन से सत्ता के दुरुपयोग का सवाल उठता है.
  • आरोपी और यहां तक ​​कि दोषियों को भी आपराधिक कानून में सुरक्षा दी गई है. कानून के शासन को खत्म नहीं होने दिया जा सकता है.
  • संवैधानिक लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों और आजादी की सुरक्षा जरूरी है.
  • अगर कार्यपालिका मनमाने तरीके से किसी नागरिक के घर को इस आधार पर ध्वस्त करती है कि उस पर किसी अपराध का आरोप है तो यह संविधान कानून का उल्लंघन है.
  • अधिकारियों को इस तरह के मनमाने तरीके से काम करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए.
  • अधिकारियों को सत्ता का दुरुपयोग करने पर बख्शा नहीं जा सकता.
  • स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करने वाले घर को गिराने पर विचार करते वक्त यह देखना चाहिए कि नगरपालिका कानून में क्या अनुमति है. अनधिकृत निर्माण समझौता योग्य हो सकता है या घर का केवल कुछ हिस्सा ही गिराया जा सकता है.
  • अधिकारियों को यह दिखाना होगा कि संरचना अवैध है और अपराध को कम करने या केवल एक हिस्से को ध्वस्त करने की कोई संभावना नहीं है.
  • नोटिस में बुलडोजर चलाने का कारण, सुनवाई की तारीख बताना जरूरी होगी.
  • डिजिटल पोर्टल 3 महीने में बनाया जाना चाहिए, जिसमें नोटिस की जानकारी और संरचना के पास सार्वजनिक स्थान पर नोटिस प्रदर्शित करने की तारीख बताई गई है.
  • व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख जरूर दी जानी चाहिए.
  • आदेश में यह जरूर नोट किया जाना चाहिए कि बुलडोजर एक्शन की जरूरत क्यों है.
  • केवल तभी इमारत गिराई जा सकती है, जब अनधिकृत संरचना सार्वजनिक सड़क/रेलवे ट्रैक/जल निकाय पर
  • हो. इसके साथ ही प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही इमारत गिराई जा सकती है.
  • केवल वे संरचनाएं ध्वस्त की जाएंगी, जो अनाधिकृत पाई जाएंगी और जिनका निपटान नहीं किया जा सकता.
  • अगर अवैध तरीके से इमारत गिराई गई है, तो अधिकारियों पर अवमानना ​​की कार्रवाई की जाएगी और उन्हें हर्जाना देना होगा.
  • अनाधिकृत संरचनाओं को गिराते वक्त विस्तृत स्पॉट रिपोर्ट तैयार की जाएगी. पुलिस और अधिकारियों की मौजूदगी में तोड़फोड़ की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी. यह रिपोर्ट पोर्टल पर पब्लिश की जाएगी.
  • अगर घर गिराने का आदेश पारित किया जाता है, तो इस आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए.
  • बिना अपील के रात भर ध्वस्तीकरण के बाद महिलाओं और बच्चों को सड़कों पर देखना सुखद दृश्य नहीं है.
  • घर के मालिक को रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और संरचना के बाहर चिपकाया जाएगा.
  • नोटिस से 15 दिनों का वक्त नोटिस तामील होने के बाद है.
  • तामील होने के बाद कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना भेजी जाएगी.
  • कलेक्टर और डीएम नगरपालिका भवनों के ध्वस्तीकरण आदि के प्रभारी नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे.
  • प्राधिकरण व्यक्तिगत सुनवाई सुनेगा, रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके बाद अंतिम आदेश पारित किया जाएगा.
  • आदेश के 15 दिनों के अंदर मालिक को अनधिकृत संरचना को ध्वस्त करने या हटाने का मौका दिया जाएगा.
  • सभी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए और इन निर्देशों का पालन न करने पर अवमानना ​​और अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों को मुआवजे के साथ ध्वस्त संपत्ति को अपनी लागत पर वापस करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा.
  • सभी मुख्य सचिवों को निर्देश दिए जाने चाहिए.
  • ‘महिलाओं, बच्चों को रातों-रात बाहर फेंका जाना दुखद’

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “नागरिकों के मन में डर को दूर करने के लिए हमें अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश जारी करना जरूरी लगता है. हमारा मानना ​​है कि जहां भी ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया है, वहां भी नोटिस को चुनौती देने के लिए लोगों को वक्त दिया जाना चाहिए. इसके साथ ही वैकल्पिक आश्रय की व्यवस्था भी की जानी चाहिए.

कोर्ट ने आगे कहा कि महिलाओं, बच्चों को रातों-रात बाहर फेंका जाना दुखद है. अगर अनधिकृत संरचना सार्वजनिक सड़क, रेलवे लाइन या जल निकाय पर है या कोर्ट द्वारा आदेशित की गई है, तो दिशानिर्देश लागू नहीं होंगे. मालिक को नोटिस दिए बिना ध्वस्तीकरण नहीं किया जा सकता, संरचना पर नोटिस भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “15 दिन की कारण बताओ नोटिस जारी की जानी चाहिए. इसके बाद, नोटिस जारी होते ही कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट को ऑटो जेनरेटेड ईमेल भेजा जाना चाहिए, जिससे बैकडेटिंग को रोका जा सके.

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