latest-newsएनसीआरदिल्ली

केजरीवाल को झटका, हाईकोर्ट ने कहा- जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाएं, गिरफ्तारी बिना कारण नहीं है

विशेष संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद CM अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सीबीआई केस में उनकी जमानत और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. ऐसे में वे अब जेल से बाहर आने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी.

हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के की गई थी.” कोर्ट ने ये भी कहा कि राहत के लिए अरविंद केजरीवाल ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं. हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 17 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.

सुप्रीम कोर्ट जाएगी AAP

हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा, “इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईडी द्वारा आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले ही अंतरिम जमानत दे दी है.”

26 को सीबीआई ने किया था अरेस्ट

अदालत ने केजरीवाल और केंद्रीय एजेंसी के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 29 जुलाई को आम आदमी पार्टी के नेता की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में न्यायिक हिरासत में बंद थे. मुख्यमंत्री को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था.

धन शोधन मामले में निचली अदालत ने 20 जून को उन्हें जमानत दे दी थी. लेकिन, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी. उच्चतम न्यायालय ने 12 जुलाई को उन्हें धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com