संवाददाता
नई दिल्ली । दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने अदालत में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले केजरीवाल को सीबीआई तिहाड़ जेल से राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंची थी। सीबीआई ने मंगलवार को ही तिहाड़ जेल में केजरीवाल से पूछताछ की थी। फिर केजरीवाल को प्रोडक्शन वारंटके तहत बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। अब केजरीवाल की रिमांड की अर्जी () दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई जारी है। एक दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की बेल को खारिज किया था। उधर, सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की बेल पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने याचिका वापस ले ली। ये केस ईडी ने दर्ज किया था, जिसमें केजरीवाल बेल मांग रहे हैं।
क्या बोले केजरीवाल के वकील?
केजरीवाल के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा- हमें मीडिया से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में पता चला। हम मांग करते हैं कि सीबीआई की ओर से दाखिल रिमांड अर्जी की कॉपी हमें भी दी जाए। केजरीवाल की ओर से वकील ने अर्जी दायर कर मांग की है कि सीबीआई की पूछताछ की मांग वाली अर्जी और इसको लेकर कोर्ट के आदेश की कॉपी उन्हें उपलब्ध कराई जाए। केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि जिस तरह से सीबीआई ने गिरफ्तारी की है, वो चिंता का विषय है। ये संविधान के अनुच्छेद 21 के खिलाफ है।
इससे पहले राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई ने अदालत से अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने की अनुमति मांगी थी। इसके बाद सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि उसने केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया है। सीबीआई ने कहा – हम चुनाव के दौरान और उससे पहले भी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन जब सबूत सामने आए, तब उन्हें गिरफ्तार किया गया। इससे पहले उनसे पूछताछ भी हुई।
हाईकोर्ट ने कल ही दिया था झटका
मंगलवार को ही हाईकोर्ट ने निचली अदालत के जमानत देने के फैसले को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल को निचली अदालत ने बेल दी थी। इसके बाद ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश आने तक बेल आर्डर पर स्टे लगा दिया था। सीएम अरविंद केजरीवाल मार्च से ही जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को 10 मई को अंतरिम जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए एक जून तक की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। इसके बाद उन्होंने 2 जून को सरेंडर कर दिया था। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी।
क्या आरोप है दिल्ली के सीएम पर ?
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लागू किया था। नई पॉलिसी के तहत शराब कारोबार का निजीकरण कर दिया था। इसके बाद दिल्ली के एलजी ने दिल्ली सरकार की शराब नीति को खारिज कर दिया था। वापस शराब के कारोबार को सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था। इसके बाद इसमें अनियमिताओं के आरोप लगे थे। सीबीआई और फिर ईडी ने इसको लेकर अलग-अलग मुकदमें दर्ज किए थे। ईडी ने दिल्ली के सीएम को अरेस्ट किया था। मनीष सिसोदिया अभी तक जेल में हैं।
कोर्ट में बिगड़ी तबियत
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बुधवार को उस समय बिगड़ गई जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल डाउन हुआ है। इसके बाद उन्हें दूसरे रूम में बैठाया गया। उन्हें चाय और बिस्किट दिया गया। कोर्ट रूम में सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद थीं। ईडी की तरफ से उनकी गिरफ्तारी के मामले जमानत को लेकर आज ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी। लेकिन केजरीवाल के वकीलों ने सीबीआई द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका वापस ले ली। अब सीएम केजरीवाल फ्रेश याचिका शीर्ष अदालत में दाखिल करेंगे। सीएम केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने पीठ से कहा कि चूंकि हाई कोर्ट ने 25 जून को विस्तृत आदेश पारित किया है तो वह ठोस अपील दायर करना चाहेंगे।