latest-newsदेश

संजय सिंह को सभापति ने दिया झटका, राज्यसभा सांसद के तौर पर नहीं ले सके शपथ

संवाददाता

आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह सोमवार को राज्यसभा सांसद पद की शपथ नहीं लेंगे। राज्यसभा के सभापति ने सिंह को शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और कहा कि मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है। आसन के निर्देशों का पालन नहीं करने पर संजय सिंह को पिछले साल 24 जुलाई को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। जेल में बंद 51 वर्षीय आप नेता को शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने नीतिगत हिरासत में सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दी थी।

अदालत का आदेश दो दिन बाद जारी किया गया था जब सिंह ने शपथ के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए और 5 से 9 फरवरी तक संसद के चल रहे बजट सत्र में भाग लेने के लिए अदालत का रुख किया था। सिंह के वकील ने अदालत में कहा था कि अंतरिम जमानत की याचिका पर जोर नहीं दिया गया है क्योंकि आप नेता को 7 फरवरी को उनके खिलाफ दायर एक अन्य मामले में सुनवाई के लिए सुल्तानपुर जाना था। चूंकि ईडी ने उनकी संशोधित याचिका का विरोध नहीं किया, इसलिए अदालत ने राजनेता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें सोमवार को शपथ लेने की अनुमति दी।

संजय सिंह अब खत्म हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में अक्टूबर से जेल में हैं। उन्हें 4 जनवरी को राज्यसभा सदस्यता के लिए नामांकन दाखिल करने और 10 जनवरी को अपना सदस्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाने की अनुमति दी गई थी। केंद्रीय एजेंसी इस मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। यह मामला राष्ट्रीय राजधानी के शराब कारोबार को पुनर्जीवित करने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति से संबंधित है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com