संवाददाता
गाजियाबाद। एलिवेटेड रोड पर ऑटो, ई-रिक्शा, ट्रैक्टर-ट्रॉली और साइकिल का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। यह नियम बुधवार से लागू कर दिया गया है। इसके लिए एलिवेटेड रोड पर चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं, यदि नियम का उल्लंघन किया गया तो संबंधित के खिलाफ 20 हजार रुपये तक का चालान हो सकता है।
एलिवेटेड रोड पर तेज रफ्तार में वाहन गुजरते हैं, अचानक ट्रैक्टर- ट्रॉली, ई- रिक्शा सामने आने पर वाहन चालक को ब्रेक लगाने पड़ते हैं, जिस कारण हादसा होने की आशंका बनी रहती है।
मोटर व्हीक्ल एक्ट की धारा 178 के तहत नियम लागू
इसीलिए पुलिस ने मोटर व्हीक्ल एक्ट की धारा 178 के तहत एलिवेटेड रोड पर हादसे रोकने के लिए ई-रिक्शा, ट्रैक्टर ट्रॉली, साइकिल और ऑटो का प्रवेश वर्जित करने का नियम लागू किया है।