संवाददाता
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री की डिग्री के संबंध में उनकी टिप्पणियों पर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि वह याचिका पर नोटिस जारी नहीं कर रही है क्योंकि मामला गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है और 29 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इससे पहले, गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी प्रदान करने के मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को रद्द करने के बाद, गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने केजरीवाल और आप नेता संजय सिंह के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणियों पर मानहानि का मामला दायर किया था।
पीठ ने कहा कि गुजरात विश्वविद्यालय और केजरीवाल अपनी शिकायतें उच्च न्यायालय के समक्ष उठा सकते हैं। शुरुआत में, केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था। यूनिवर्सिटी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल ने तथ्यों को दबाया है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 11 अगस्त को केजरीवाल और संजय सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी।
गुजरात की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने पहले पीएम मोदी की डिग्री के संबंध में उनके “व्यंग्यात्मक” और “अपमानजनक” बयानों पर मानहानि मामले में केजरीवाल और सिंह को तलब किया था। मामले को 31 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। दोनों आप नेताओं ने बाद में मामले में मेट्रोपॉलिटन अदालत के समन को चुनौती देते हुए सत्र अदालत में एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया। हालांकि, सत्र अदालत ने 7 अगस्त को मुकदमे पर अंतरिम रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सेशन कोर्ट में रिवीजन अर्जी पर अब 16 सितंबर को सुनवाई होगी।