संवाददाता
लाहौर। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को शनिवार को तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद लाहौर में उनके जमान पार्क आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। एक बड़े घटनाक्रम में, एक जिला एवं सत्र अदालत ने आज पूर्व प्रधानमंत्री को तोशाखाना मामले में दोषी ठहराया और उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई। मामले को अस्वीकार्य करने की मांग करने वाली खान की याचिका को खारिज करते हुए न्यायाधीश दिलावर ने पूर्व प्रधान मंत्री को तीन साल की कैद की सजा सुनाई।
अदालत किसी शख्स को सजा दे दे तो ये जरूरी नहीं होता कि अगर इस्लामाबाद की पुलिस है तो वही आकर गिरफ्तार करेगी। उसे किसी भी सूबे की पुलिस गिरफ्तार करके संबंधित थाने के हवाले कर सकती है। सजा इस्लामाबाद की अदालत की तरफ से दी गई है। ऐसे में लाहौर पुलिस इमरान खान को लेकर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर देगी। इमरान के आवास से पुलिस की गाड़ियों का काफिला निकल चुका है। बहुत तेजी से ये पूरा मामला आगे बढ़ता नजर आया। कोर्ट की तरफ से फैसला आया। फिर कुछ ही क्षणों में गिरफ्तारी भी हो गई।
ये वही केस है जिसमें बार-बार अदालत ने बुलाया लेकिन वो पेश नहीं हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ लेते रहे। पीटीआई के पंजाब चैप्टर ने एक ट्वीट के साथ रिपोर्टों की पुष्टि करते हुए कहा कि इमरान खान को कोट लखपत जेल ले जाया जा रहा है।