नई दिल्ली। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने आम्रपाली अध्या ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक और निदेशक को 100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। उन पर 124 निवेशकों के शेयरों के गबन का आरोप है। पुलिस ने इस संबंध में 21 सितंबर 2017 को मुकदमा दर्ज किया था।
ईओडब्ल्यू के संयुक्त पुलिस कमिश्नर ओपी मिश्रा के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम संजीव कुमार सिन्हा और नारायण ठाकुर हैं। आरोप था कि ग्राहकों की अनुमति के बिना कंपनी व उसके निदेशकों ने शेयरों को अपने मूल खातों में स्थानांतरित कर दिया।
उन्होंने बताया कि धन लाभ के लिए कंपनी ने अपने ग्राहकों के शेयरों को गिरवी भी रखा। अपने कर्मचारियों के खातों के माध्यम से ग्राहकों के शेयरों को बेचा भी गया और किसी भी ग्राहक को कोई भुगतान नहीं किया। कुल 124 शेयर धारकों ने इस संबंध में शिकायत दी है। उनके शेयरों का मूल्य लगभग 100 करोड़ था।
जांच के दौरान, एनएसई और सेबी की भी शिकायतें पुलिस को मिली हैं। जांच शुरू होते ही कंपनी के खातों को फ्रीज कर दिया गया। जांच में पता चला कि एक अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 की अवधि के बीच कथित कंपनी का रिकॉर्ड फर्जी था।
आरोपी व्यक्तियों ने एक सुनियोजित साजिश रची और शेयर धारकों को अपनी कंपनी के माध्यम से व्यापार करने का लालच दिया। उन्हें आकर्षक प्रोत्साहन राशि देने का आश्वासन दिया। ग्राहकों के शेयरों को अपने पूल खातों में स्थानांतरित कर दिया और बाद में उनकी बगैर जानकारी के शेयरों को अपने कर्मचारी के खातों के माध्यम से बेचा गया।