दिल्ली। कोरोना वायरस से जंग के बीच देश में गृह मंत्रालय ने शुक्रवार शाम को 2 हफ्ते के लिए तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ा दिया है. लॉकडाउन बढ़ने से अब 17 मई तक देश में रेल, मेट्रो और हवाई सेवा बंद रहेगी, शिक्षण संस्थान भी नहीं खुलेंगे. साथ ही होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे. इसके अलावा शराब और पान मसाले की बिक्री के संबंध में बड़ा ऐलान किया गया है.
दरअसल, कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. इस बार बढ़ाए गए लॉकडाउन में कई रियायतें भी दी गई हैं. इनमें शराब की बिक्री को भी मंजूरी दी गई है. हालांकि इसके लिए कुछ नियमों और शर्तों को रखा गया है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक सभी जोन (ग्रीन-ऑरेंज-रेड) में शराब की बिक्री की अनुमति दी गई है. दुकानों पर 5 से ज्यादा ग्राहकों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना होगा. हालांकि, कंटनमेंट जोन में शराब की बिक्री नहीं होगी. कंटेनमेंट जोन यानी वो इलाके जिन्हें कोरोना मरीज मिलने के बाद सील भी किया जाता है.
सिर्फ एकल दुकानों पर बिक्री:
इसके अलावा यह भी बताया गया है कि शराब की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी. साथ ही दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत ऐसी दुकानें पंजीकृत होनी चाहिए. बिक्री मॉल्स और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं की जा सकेगी. यहां शराब की बिक्री पर पाबंदी जारी रहेगी.
जिन-जिन दुकानों पर शराब-पान मसाले की बिक्री होगी वहां लोगों के बीच में 6 फीट की दूरी रहेगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाएगा. साथ ही दुकानों को इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि एक वक्त में दुकान पर पांच से ज्यादा लोग न हों.
सार्वजनिक जगहों पर नहीं होगा सेवन:
शराब के साथ ही पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू को बेचने की इजाजत भी दी गई है. हालांकि शराब, पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू का सार्वजनिक जगहों पर सेवन नहीं किया जा सकेगा. सार्वजनिक जगहों पर इनका सेवन करने पर रोक रहेगी.
मालूम हो कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लगाए गए पहले और दूसरे लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में शराब की बिक्री पर रोक लगी हुई थी. इसके बाद देश के तमाम हिस्सों से शराब की बिक्री के लिए मांग की जा रही थी.
और अब, जबकि लॉकडाउन को तीसरी बार लगाया है तो शराब की बिक्री के मामले में छूट दे दी गई है. हालांकि इस दौरान कई नियमों का पालन कर होगा. ये सभी शर्तें इसीलिए लगाई गईं हैं ताकि कोरोना वायरस का प्रसार कम से कम हो.
बता दें कि सबसे पहले 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. 25 मार्च से 14 अप्रैल तक पहला लॉकडाउन चला. इसके बाद 15 अप्रैल से 3 मई तक 19 दिन के लॉकडाउन का ऐलान भी पीएम मोदी की ओर से किया गया था.
सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि पीएम मोदी फिर अचानक से देश को संबोधित कर सकते हैं लेकिन इस बार गृह मंत्रालय के जरिए लॉकडाउन बढ़ाए जाने का ऐलान किया गया है. गृह मंत्रालय ने 14 दिनों के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा की. इस लॉकडाउन कि मियाद 17 मई तक की है.