नई दिल्ली : कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन की स्थिति के मद्देनजर पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने कोरोबारियों को राहत दी है. अब 30 जून, 2020 तक जनरल ट्रेड व स्टोरेज लाइसेंस, फैक्टरी लाइसेंस, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के नवीकरण पर जुर्माना या ब्याज नहीं लगाया जाएगा.
30 जून के बाद लगेगा जुर्माना
पूर्वी दिल्ली नगर निगम स्थाई समिति अध्यक्ष संदीप कपूर ने बताया कि कोरोना खतरे को देखते हुए पूर्वी दिल्ली की जनता के हित में यह फैसला लिया गया है. अब 30 जून, 2020 तक जनरल ट्रेड व स्टोरेज लाइसेंस, फैक्टरी लाइसेंस, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के नवीकरण पर जुर्माना या ब्याज नहीं लगाया जाएगा. हालांकि 30 जून, 2020 के बाद लाइसेंस नवीकरण पर नियमानुसार जुर्माना व ब्याज वसूला जाएगा.