नई दिल्ली: कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर आम माफी योजना 2019-20 को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया है. इसके तहत पूर्वी दिल्ली नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र में संपत्ति करदाताओं को बकाया संपत्ति कर के आधार ब्याज और जुर्माने में 100 प्रतिशत की छूट दे रहा है. महापौर अंजू कमलकांत ने कहा कि इस संबंध में जरूरी आदेश जारी कर दिए गए हैं .
महापौर ने कहा कि कोरोना के संक्रमण के चलते हुए लॉकडाउन होने से नागरिक आम माफी योजना का लाभ पूर्ण रूप से नहीं उठा पा रहे थे. इसी कारण आम माफी योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. महापौर ने नागरिकों से अपील की है कि वह माफी योजना का लाभ उठाएं.
2021 तक नहीं बढ़ेगा कर
इसके साथ ही यह भी फैसला लिया गया है कि तृतीय निगम मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के लागू होने के कारण संपत्ति कर में वृद्धि को नहीं करने के लिए 2019-20 के प्रदान की गई प्रभावी छूट 2020-2021 में भी यथावत लागू रहेगा.