नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के चलते बेहद अहम फैसला लिया है. जेलों में भीड़ कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है. कोरोना वायरस के चलते जेलों में भीड़ कम हो इसके लिए कई कैदी रिहा किए जा सकते हैं.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से फैसला लेने के लिए कहा है कि किन सजायाफ्ता/विचाराधीन कैदियों को कुछ समय के लिए रिहा कर सकते हैं. इसके लिए देश की शीर्ष अदालत ने सुझाव भी दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि 7 साल से कम की सज़ा पाए और छोटे अपराधों में विचाराधीन कैदियों को 6 हफ्ते का परोल देना ठीक रहेगा. इस तरह जेलों में मौजूद कैदियों की भीड़ भी कम हो सकेगी और जेलों पर बोझ कम हो सकेगा.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और फैसला लिया है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई की जाएगी. इसके तहत केवल बेहद जरूरी मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के वकील घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे. कोर्ट के सभी वकीलों के चेंबर मंगलवार शाम को सील कर दिए जाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के चैंबर कल शाम 5 बजे से सील कर दिए जाएंगे. वकीलों से घर से ही काम करने को कहा गया है. सुप्रीम कोर्ट बेहद ज़रूरी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए करेगा.