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टैक्स स्लैब में सरकार ने किया बदलाव, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। टैक्स स्लैब को लेकर बजट में बड़ा ऐलान किया है। 5 से 7.5 लाख रुपये की कमाई तक 10 फीसदी टैक्स देना होगा। 7.5 से 10 लाख रुपये की कमाई तक 15 फीसदी टैक्स देना होगा। 10 से 12.5 लाख रुपये की कमाई तक 20 फीसदी टैक्स देना होगा। 12.5-15 लाख रुपये तक की कमाई तक 25 फीसदी टैक्स देना होगा। 

टैक्स स्लैब को लेकर बजट में बड़ा ऐलान किया है। 5 से 7.5 लाख रुपये की कमाई तक 10 फीसदी टैक्स देना होगा। 7.5 से 10 लाख रुपये की कमाई तक 15 फीसदी टैक्स देना होगा। 10 से 12.5 लाख रुपये की कमाई तक 20 फीसदी टैक्स देना होगा। 12.5-15 लाख रुपये तक की कमाई तक 25 फीसदी टैक्स देना होगा।

टैक्सपेयर्स के लिए वित्त मंत्री का ऐलान
टैक्सपेयर चार्टर को संस्थागत रूप दिया जाएगा।हम टैक्सपेयर्स को भरोसा दिलाते हैं कि उनके साथ किसी तरह की प्रताड़ना नहीं होगी। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस तरह की कोई बात हुई तो आपराधिक मामला चलेगा।

इस समय आय करदाता के लिए ये टैक्स स्लैब है-

2.5 लाख तक- निल
2,50,001 से 5 लाख तक- कुल आय पर पांच फीसदी
5,00,001 से 10,00,000 तक- कुल आय पर 20 फीसदी
10,00,001 और उससे ऊपर वालों पर 30 फीसदी

केन्द्रीय वित्तमंत्री ने कहा- “एक व्यक्ति जिनकी सालाना आय 15 लाख रुपये हैं और वो कोई डिडक्शन नहीं कर रहा है उसे अब 1.95 लाख रुपये देना होगा, पहले उन्हें 2.73 लाख रुपये देना पड़ता था।”

उन्होंने यह भी साफ किया कि टैक्स की राशि पुराने छूट और डिडक्शंस पर निर्भर रहेगी। करदाताओं के लिए नया स्लैब वैकल्पिक होगा।

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