दिल्ली

दिल्ली पुलिस काे मिला तीन महीने तक किसी काे भी NSA के तहत हिरासत में लेने का अधिकार

नई दिल्ली। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली पुलिस के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके तहत दिल्ली पुलिस किसी भी शख्स को रासुका के तहत हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर सकती है. हालांकि पुलिस का कहना है कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो प्रत्येक 3 महीने पर की जाती है. इस बार यह आदेश 19 जनवरी से लेकर 18 अप्रैल तक के लिए आया है.

राज्यपाल ने जारी की अधिसूचना
जानकारी के अनुसार दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की तरफ से एक अधिसूचना जारी कर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी भी शख्स को रासुका के तहत हिरासत में ले सकते हैं. रासुका का कानून पुलिस को किसी भी शख्स को हिरासत में रखने का अधिकार देता है. वह किसी भी शख्स को हिरासत में ले सकते हैं जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए खतरा उन्हें लग रहा हो.

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तीन महीने के लिए आया आदेश
इस बार उपराज्यपाल ने जो आदेश जारी किया है वह 19 जनवरी 2019 से 18 अप्रैल 2019 तक के लिए है. सूत्रों का कहना है कि यह आदेश बीते 10 जनवरी को जारी किया गया था. यह आदेश इसलिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि राजधानी में सीएए के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं. हालांकि पुलिस का कहना है कि इस बार भी यह सामान्य प्रक्रिया के तहत ही जारी किया गया है. कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर इसे प्रदर्शन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं.

बता दें कि इस कानून के तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को कारण बताए बगैर गिरफ्तार कर सकती है! इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को आरोपपत्र दाखिल किए बगैर एक साल गिरफ्तारी में रखने का पुलिस को अधिकार होगा। गिरफ्तारी के दौरान उक्त नागरिक काे वकील की सहायता पाने के अधिकार से भी वंचित किया जा सकता है। कल यानी रविवार से यह कानूनअगले तीन माह तक लागू रहेगा।

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