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आपसी सहमति से जेल में बंद इंद्राणी और पीटर मुखर्जी का तलाक

मुंबई। शीना बोरा हत्याकांड मामले में जेल में बंद आरोपी इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी का तलाक हो गया है. गुरुवार को मुंबई की फैमिली कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी और पीटर के तलाक को मंजूरी दे दी है. दोनों का तलाक आपसी सहमति से हुआ है. जनवरी 2017 में इंद्राणी मुखर्जी ने पीटर मुखर्जी से तलाक लेने का ऐलान किया था. इसके बाद अप्रैल में इंद्राणी मुखर्जी ने पीटर मुखर्जी को कानूनी नोटिस भेजा था. फिर सितंबर 2018 में दोनों ने कोर्ट के समक्ष तलाक लेने की सहमति दी थी. इसके लिए दोनों पुलिस वैन में कोर्ट पहुंचे थे.

शीना बोरा हत्याकांड मामले में इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी आरोपी हैं और साल 2015 से जेल में बंद हैं. दोनों को अलग-अलग जेल में रखा गया है. फिलहाल शीना बोरा हत्याकांड मामले में दोनों के खिलाफ ट्रायल चल रहा है. मुंबई की फैमिली कोर्ट ने दोनों को सुलह-समझौता का समय दिया था, लेकिन और मामले की सुनवाई 6 महीने बाद निर्धारित की थी. जब दोनों के बीच सुलह-समझौता नहीं हुआ, तो कोर्ट ने आपसी सहमति से दोनों को तलाक दे दिया. इस तरह तलाक की अर्जी कोर्ट में देने के एक साल बाद दोनों का तलाक हो गया. फैमिली कोर्ट में एडवोकेट सुष्मिता नायर ने पीटर मुखर्जी की पैरवी की.

नायर ने कहा कि अभी बीच में पीटर मुखर्जी काफी बीमार हो गए थे, जिसके चलते तलाक की प्रक्रिया में देरी हुई है. पीटर मुखर्जी के दोबारा से स्वस्थ होने के बाद उनकी मंजूरी ली गई और तलाक की प्रक्रिया पूरी की गई. पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी की शादी साल 2002 में हुई थी. यह पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी की दूसरी शादी थी. पीटर मुखर्जी से पहले इंद्राणी मुखर्जी की शादी कोलकाता के संजीव खन्ना के साथ हुई थी.

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