उत्तर प्रदेशराज्य

चिन्मयानंद रेप केस: छात्रा की अग्रिम जमानत मंजूर, नहीं होगी गिरफ्तारी

शाहजहांपुर। पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली छात्रा की अग्रिम जमानत की अर्जी को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। छात्रा ने शाहजहांपुर की एक कोर्ट में मंगलवार सुबह ही अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि एसआईटी छात्रा से पूछताछ की तैयारी कर रही है। छात्रा पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर चिन्मयानंद से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप है।

कोर्ट में लॉ स्टूडेंट की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। चिन्मयानंद के वकील ने अग्रिम जमानत वाली याचिका का विरोध किया। लगभग 40 मिनट तक दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने छात्रा की अर्जी को मंजूर कर लिया है। पीड़िता के वकील ने बताया कि अगली सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तारीख तय की गई है।

छात्रा के वकील अनूप त्रिवेदी ने सुनवाई के बाद जानकारी देते हुए बताया, ‘कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका को मंजूर कर लिया है। अब दो दिन बाद मामले की सुनवाई होगी। छात्रा की गिरफ्तारी की खबरें भी झूठी हैं। अभी तक इस संबंध में किसी भी ऐक्शन की जानकारी नहीं है।’

इलाहाबाद हाई कोर्ट भी गई थी छात्रा

इससे पहले सोमवार को छात्रा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की पीठ के समक्ष अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने तब कहा था कि यदि पीड़िता कोई राहत चाहती है तो वह उचित पीठ के समक्ष नई याचिका दायर कर सकती है। अदालत ने कहा कि यह पीठ इस मामले में केवल जांच की निगरानी करने के लिए नामित की गई है और गिरफ्तारी के मामले में रोक लगाने का कोई आदेश पारित करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

SIT ने छात्रा के घर से सबूत इकट्ठा किए
आईजी नवीन अरोड़ा ने बताया था कि SIT ने हर जरूरी डिजिटल साक्ष्य, दोनों पक्षों के फोन कॉल डीटेल जुटाए। घटनास्थल, संस्थान, पीड़िता के घर और हॉस्टल से भी साक्ष्य एकत्र किए। गाड़ियों के मूवमेंट, टॉल टैक्स बैरियर, दिल्ली और राजस्थान के होटलों से सीसीटीवी फुटेज, बैंक और एटीएम से रकम निकालने से जुड़े डिजिटल साक्ष्य भी जुटाए गए हैं।

रंगदारी की बात कबूली
SIT के आईजी अरोड़ा ने बताया था कि एफएसएल के जरिए दोनों पक्षों की तरफ से दिए गए विडियो की मिरर इमेज तैयार कर उनका विश्लेषण किया गया। तब जाकर SIT ने दोनों पक्षों की तरफ से दर्ज करवाए गए मुकदमों की धाराओं में बदलाव किया गया है। उन्‍होंने बताया था कि छात्रा के तीनों साथियों संजय सिंह, सचिन सेंगर उर्फ सोनू और विक्रम ने स्वामी चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने की बात कबूली है। इन तीनों ने वायरल विडियो में खुद के होने की बात भी स्वीकार की।

SIT ने प्रगति रिपोर्ट और केस डायरी पेश की
इससे पूर्व सोमवार को SIT ने हाई कोर्ट की इलाहाबाद बेंच के समक्ष एक सीलबंद लिफाफे में जांच की प्रगति रिपोर्ट और केस डायरी पेश की। इस प्रगति रिपोर्ट का सारांश देखने के बाद अदालत ने पाया कि SIT की जांच सही ढंग से चल रही है और पीड़ित छात्रा ने अपने आवेदन में SIT द्वारा जांच में किसी तरह की अनियमितता का आरोप नहीं लगाया है। छात्रा के साथ रेप के आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सोमवार को सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें लखनऊ स्थित पीजीआई में भर्ती कराया गया है।

चिन्मयानंद की जमानत अर्जी खारिज
इस बीच, शाहजहांपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद की जमानत की अर्जी आज नामंजूर कर दी है। पूर्व मंत्री के वकील ओम सिंह ने मंगलवार को बताया कि चिन्मयानंद की जमानत याचिका को अदालत ने यह कहते हुए नामंजूर कर दिया कि यह अर्जी सत्र अदालत में लगाई जानी चाहिए। अदालत ने बीजेपी नेता से रंगदारी मांगने के मामले में तीन आरोपियों- संजय, सचिन और विक्रम की जमानत याचिका भी नामंजूर कर दी है।

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