नई दिल्ली। देशभर में रविवार से प्रभावी नए ट्रैफिक नियमों पर विवाद हो गया है। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे गैर-बीजेपी शासित राज्यों ने यातायात नियम टूटने पर 10 गुना तक बढ़े जुर्माने पर सवाल उठाए हैं। बंगाल और मध्य प्रदेश ने बढ़े जुर्माने को लागू करने से इनकार किया है। वहीं, राजस्थान सरकार ने कहा है कि हमने कानून तो लागू कर दिया है, लेकिन जुर्माना राशि की सोमवार को समीक्षा करेंगे।
मोटर वाहन ऐक्ट में सिग्नल जंप करने पर 1000 रुपये और नशे में गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश के कानून मामलों के मंत्री पी.सी. शर्मा ने कहा कि बिना हेल्मेट दोपहिया चलाने पर 5 हजार तक जुर्माना हो सकता है। न चुकाने पर कितने लोगों को जेल में डालेंगे/ पहले लोगों को नए नियमों के बारे में जागरूक करेंगे। फिर लागू करेंगे। जुर्माना कम करने के लिए उन्होंने कोई नोटिफिकेशन लाने से इनकार किया है।
राजस्थान ने कहा, समीक्षा हो
राजस्थान के परिवहन मंत्री ने कहा कि राज्य में ट्रैफिक नियमों पर बदला कानून लागू हो गया है। लेकिन हमारा मानना है कि जुर्माना लोगों की पहुंच में होना चाहिए। मंदी के इस दौर में बहुत से लोगों के पास दो जून की रोटी का इंतजाम नहीं है। ऐसे में उस पर भारी जुर्माना लगाएंगे तो वह गाड़ी कैसे छुड़ाएगा। बता दें, एमपी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जबकि प. बंगाल तृणमूल शासित है।
पुलिस का जोर नए नियम समझाने पर
बहुत से लोगों को नए ट्रैफिक नियमों की जानकारी नहीं है। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस इस हफ्ते बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाएगी। चालान काटने वाले भी लोगों को बढ़े जुर्माने की जानकारी देंगे। विभागीय औपचारिकताएं अधूरी रहने से ट्रैफिक पुलिस फिलहाल जुर्माना नहीं वसूलेगी। नियम तोड़ने वाले को जब्त दस्तावेज छुड़ाने और जुर्माना भरने ट्रैफिक पुलिस के साथ कोर्ट जाना होगा। लिहाजा पुलिस गंभीर उल्लंघन पर ही चालान काट रही है।
नए नियम की खास बातें
1- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर अब 5 हजार रुपये का चालान ट्रैफिक पुलिस काटेगी। पहले सिर्फ पांच सौ रूपये था।
2– अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता है तो अब 500 रुपये की जगह 10 हजार रुपये का चालान कटेगा। इसके साथ ही वाहन से किसी भी ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर वाहन मालिक के खिलाफ केस चलाने का प्रावधान है।
3– नए नियमों के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 6 महीने तक की कैद या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर दूसरी बार ऐसा किया तो 2 साल तक की कैद या 15 हजार रुपये का जुर्माना किया जा सकता है।
4-अगर गाड़ी तेज चलाई तो ओवरस्पीडिंग पर 1 हजार रुपये से 2 हजार रुपये तक का चालान काटा जाएगा। एलएमवी के लिए जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर 1 हजार रुपये और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2 हजार रुपये किया गया है।
5– बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर 100 रुपये की जगह 1 हजार रुपये का चालान कटेगा।
6- मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 1 हजार रुपये की जगह 5 हजार रुपये तक फाइन लगेगा।
7- सड़क नियमों को तोड़ने पर 100 रुपये की जगह 500 रुपये का चालान कर दिया गया है।
8- दो पहिया वाहन पर ओवरलोडिंग करने पर 100 रुपये की जगह 2 हजार रुपये का चालान और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है।
9-बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर एक हजार रुपये की जगह 2 हजार रुपये का चालान कटेगा।
10-इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता न देने पर एक हजार रुपये का चालान कटेगा और ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5 हजार रुपये का चालान कटेगा।