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आधार से न लिंक हुआ तो मिलेगा नया PAN! जानें आज से क्या हुए बदलाव

नई दिल्ली। एक सितंबर 2019 से कई चीजों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन फेरबदलों से आम आदमी सीधे तौर पर प्रभावित होगा, क्योंकि इनमें ज्यादातर रोजमर्रा में या फिर जरूरी चीजें शामिल हैं। मसलन आधार कार्ड और पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) की लिंकिंग ही ले लीजिए। अगर यह काम आपने दी गई डेडलाइन यानी कि एक सितंबर के पहले नहीं किया, तब आपको इनकम टैक्स विभाग नया पैन कार्ड जारी कर सकता है।

जानिए और क्या होंगे बदलावः

1- संपत्ति खरीदते वक्त चुकाया जाने वाला टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) बढ़ेगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि टीडीएस की रकम में अब क्लब मेंबरशिप और कार पार्किंग (मकान और दुकान के लिए) सरीखी सुविधाओं के ली जाने वाली पेमेंट भी शामिल रहेगी।

2- साल भर में एक करोड़ रुपए से अधिक के कैश विथड्रॉल पर अब से बैंक दो फीसदी टीडीएस काटेंगे। वहीं, एक वर्ष में 50 लाख रुपए से अधिक की पेमेंट्स पर कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर प्रोफेशनल्स (शादी आदि कार्यक्रमों के लिए) से पांच फीसदी टीडीएस वसूला जाएगा।

3- जिन लोगों ने अपने आधार कार्ड नंबर को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया होगा, उन्हें आयकर विभाग नया पर्मामेंट अकाउंट नंबर जारी करेगा।

4- अगर मैच्योरर्ड जीवन बीमा की रकम मिलने पर वह कर के दायरे में आएगी, तब उस पर नेट इनकम (टोटल सम रिसीव्ड- टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड) से पांच फीसदी टीडीएस काटा जाएगा।

5- भारतीय रेलवे ने अपने टिकट बुकिंग पोर्टल यानी कि आईआरसीटीसी पर सेवा शुल्क फिर से बहाल कर दिया है। यानी ई-टिकट बुकिंग महंगी हो जाएगी।

6- लंबित टैक्स संबंधि विवादित मामलों को निपटाने और जिनके सर्विस व सेंट्रल एक्साइज टैक्स ड्यूज बाकी होंगे, उन्हें राहत दिलाने के लिए नई योजना बनाई जाएगी।

7- नए मोटर व्हीकल ऐक्ट के तहत ट्रैफिक संबंधी नियम तोड़ने पर फाइन (10 गुणा बढ़ा है) अधिक भरना पड़ेगा, क्योंकि यह एक तारीख से प्रभाव में आएगा।

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