लंदन। नौ हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फरार शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर एक बड़ा फैसला आया है। मंगलवार को लंदन की रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सुनवाई करते हुए विजय माल्या के प्रत्यर्पण मामले के खिलाफ अपील करने की अनुमति मंजूर कर ली है। बता दें कि माल्या ने ब्रिटेन के गृह मंत्री साजिद जाविद द्वारा उनके भारत प्रत्यर्पण के दस्तावेजों पर किए हस्ताक्षर के खिलाफ अपील की इजाजत मांगी थी।
ब्रिटेन के हाईकोर्ट में हार चुके हैं केस
63 वर्षीय माल्या पहले ही दस्तावेज के जरिए अपील करने की छूट केस को ब्रिटेन के हाईकोर्ट में हार चुके हैं। बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख की नई याचिका पर मंगलवार को मौखिक सुनवाई हुई।
लंदन में रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रशासनिक अदालत खंड की दो जजों की पीठ ने अप्रैल में दायर इस अपील पर सुनवाई की। आपको बता दें कि माल्या भारत में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और उल्लंघन के आरोपों का सामना कर रहा है।
आरोपी विजय माल्या 2016 से फरार
गौरतलब है कि भारतीय बैंकों से धोखाधड़ी के मामले में आरोपी विजय माल्या 2016 से फरार है। वह उसी साल मार्च में लंदन भाग गया था। माल्या को वापस लाने के लिए मोदी सरकार और भारतीय जांच एजेंसियां लगातार प्रयास कर रही हैं। दिसंबर 2018 में लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने माल्या को भारत भेजने का फैसला सुनाया था।