गाजियाबाद। कोविड-19 के दौर की फिर शुरू हुई सुगबुगाहट में होने वाले पंचायत चुनाव लड़ने वालों को लिये जिलाधिकारी अजयशंकर पांडे ने फिर फरमान जारी कर दिया है। जिसमें साफ कहा है कि पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिले के साथ ही उम्मीदवारों को पहली बार सहकारी बैंक या सहकारी समिति का नोड्यूज (अदेय प्रमाणपत्र) भी लगाना होगा। यदि नोड्यूज नहीं लगाया तो नामांकन रद्द हो सकता है। जिलापंचायत राज अधिकारी अनिल त्रिपाठी का कहना है कि जिलाधिकारी के इस आदेश को ब्लाक भोजपुर,लोनी,रजापुर व मुरादनगर सहित चारो बीडीओ को पत्र जारी कर दिया गया है कि वह नामांकन के समय उम्मीदवारों से सहकारिता का नो ड्यूज ले। चुनाव लड़ने वालों पर पंचायत कर के अलावा अन्य बकाया नहीं होनी चाहिए। इसी धारा के तहत सहकारिता का नोड्यूज भी चुनाव लड़ने वालों को लगाने के कहा गया है। नो ड्यूज नहीं लगाने पर दिक्कत होगी। नामांकन रद्द भी हो सकता है।
अभी ग्राम पंचायत व जिला पंचायत का लगता है नो ड्यूज अभी तक पंचायत चुनाव लड़ने वालों को नामांकन दाखिले के दौरान नामांकन पत्र के साथ ग्राम पंचायत व जिला पंचायत का नो ड्यूज लगाना पड़ता है। इससे यह पता चलता है कि प्रत्याशी के ऊपर पंचायत का कोई कर बकाया नहीं है। पंचायतों में पंचायत कर व जल कर के लिए यह नोड्यूज होता है। इसी तरह से अबकी बार प्रधान, डीडीसी, बीडीसी, वीडीसी व अन्य अन्य पदों पर चुनाव लड़ने वालों को सहकारी बैंक व समितियों से नोड्यूज लेना होगा। जो अभी तक नहीं लगता था।